योगी सरकार का मौसम की मार झेल रहे किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने का आदेश; जानें डिटेल
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जहां कहीं भी घटनाएं हुई हैं, वहां फील्ड स्तर के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और तत्परता से काम करें। सर्वेक्षण का शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए 72 घंटे के अंदर आवेदन के लिए जागरूक किया जाए।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौसम की मार झेल रहे किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य पंजीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एस पी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने असमय वर्षा, ओलावृष्टि तथा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाओं से रबी फसलों को हुए नुकसान पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी स्थानीय आपदा से संबंधित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया की प्रतिदिन समीक्षा राजस्व, कृषि एवं बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करें।
मुख्य सचिव ने क्रॉप कटिंग प्रयोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देशित किया कि इनका शत-प्रतिशत संपादन CCE एग्री ऐप के माध्यम से कराया जाए। साथ ही कृषि, राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा इन प्रयोगों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे उपज के सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें और प्रभावित किसानों को समय पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नियमित समीक्षा करने पर भी विशेष बल दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि जहां कहीं भी घटनाएं हुई हैं, वहां फील्ड स्तर के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और तत्परता से कार्य करें। सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के भीतर आवेदन करने के लिए जागरूक किया जाए तथा जो किसान स्वयं आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, उनके आवेदन भी सुनिश्चित कराए जाएं। पशुहानि या जनहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम किसान योजना के साथ-साथ सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना की मुख्य विकास अधिकारी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक ऑपरेटर आईडी से कम से कम एक आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाया जाए तथा निष्क्रिय ऑपरेटर आईडी को सक्रिय किया जाए। विशेष अभियान चलाकर आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से संबंधित बैंकों में लंबित ऋण स्वीकृति के मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए तथा अनुदान की किस्तों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सीईओ साचीज अर्चना वर्मा सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।




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