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उत्तम नगर होली मर्डर: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक

नई दिल्ली में होली के दौरान हुई 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपियों के घरों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

Tue, 10 March 2026 06:02 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तम नगर होली मर्डर: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक

नई दिल्ली में होली के दौरान हुई 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपियों के घरों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने मंगलवार को MCD को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक आरोपियों के घरों को गिराने से जुड़ी कोई कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति अमित वंशल की एकल पीठ ने कहा कि आज शाम चार बजे से लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जो आरोपियों की माताओं ने अपने घरों को गिराए जाने के डर से दायर की थीं।

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होली के दिन हुई थी हत्या, तब से चल रहा विवाद

दरअसल, 4 मार्च को होली के दिन उत्तम नगर में 26 वर्षीय तरुण भुटोलिया की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और मामला सांप्रदायिक रंग भी लेने लगा, क्योंकि मृतक हिंदू समुदाय से था जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं।

मामले में आरोपियों की माताओं शाहनाज और जरीना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने घरों को गिराए जाने से संरक्षण मांगा है। शाहनाज आरोपी सोहेल और अयान की मां हैं। जरीना सह-आरोपी इमरान उर्फ बंटी की मां हैं।

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मनमाने तरीके से चलाया गया बुलडोजर

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही एमसीडी ने एक आरोपी से जुड़े मकान के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी और चुनिंदा तरीके से की गई है। उन्होंने अदालत से कहा कि जिस मकान को गिराया गया, वह न तो सरकारी जमीन पर बना था और न ही किसी सड़क पर अतिक्रमण किया गया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम कई वर्षों से उस संपत्ति से टैक्स और बिजली बिल वसूलता रहा है, जिससे यह साबित होता है कि वह संपत्ति मान्यता प्राप्त थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संरचना को गिराने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले में बुधवार को विस्तृत सुनवाई करेगा।

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