New traffic rules in uttarakhand Pay Double 20000 Fine for Stunt 5 thousand Penalty for Using Mobile While Driving ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुनी मार! स्टंट पर 20 हजार, मोबाइल पर कितना; जुर्माने की पूरी लिस्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुनी मार! स्टंट पर 20 हजार, मोबाइल पर कितना; जुर्माने की पूरी लिस्ट

उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। सरकार नए नियम लेकर आ रही है, जिसमें स्टंट पर 10 से 20 हजार तक जुर्माना, मोबाइल पर 1 हजार से 5 हजार का जुर्माने का प्रावधान है। पूरी लिस्ट देखिए

Tue, 5 May 2026 07:45 AMGaurav Kala चंद्रशेखर बुड़ाकोटी, देहरादून, हिन्दुस्तान
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुनी मार! स्टंट पर 20 हजार, मोबाइल पर कितना; जुर्माने की पूरी लिस्ट

उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी में है। मोबाइल का उपयोग करने पर 5 हजार, वायु प्रदूषण पर 10 हजार और सड़क पर स्टंट करने वालों पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना पड़ सकता है।

अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत प्रशमन दरों में संशोधन का विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ी हुईं 38 श्रेणियों में वर्तमान जुर्माने को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बता दें, राज्य सरकार को मोटर यान अधिनियम-1988 के तहत जुर्माने की राशि तय करने का अधिकार है।

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सड़क हादसे पर सख्ती के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई

हाल ही में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई थी। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने चालान की दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में सीट बेल्ट, हेलमेट, प्रदूषण, बीमा, बिना टिकट यात्रा, ओवरलोडिंग और वाहन मॉडिफिकेशन जैसे मामलों में जुर्माना दोगुना करने का सुझाव दिया गया। यह प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसको मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

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सालभर में दोगुने से ज्यादा बढ़ गई चालान की संख्या

उत्तराखंड में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक साल में यातायात नियम तोड़ने पर हुए चालान की संख्या चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। वर्ष 2024-25 में एआरटीओ, टीटीओ और एसआई स्तर, एएनपीआर कैमरा और टोल प्लॉजा के ई-डिटेक्शन सिस्टम की मदद से तीन लाख 92 हजार 303 चालान किए गए थे। 2025-26 में इन श्रेणियों में चालान की संख्या अब दोगुने से बढ़ कर आठ लाख 38 हजार 391 तक पहुंच गई है। चालान से जमा शुल्क जहां वर्ष 2024-25 में 45 करोड़ रुपये था। इसके अगले ही साल यह 37 प्रतिशत तक बढ़ कर 62 करोड़ रुपये हो गया।

यह है प्रस्ताव

उल्लंघन वर्तमान प्रस्तावित

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत बिना टिकट यात्रा का चालान 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये, बिना लाइसेंस ड्राइविंग 2,500 से 5,000 रुपये, निरस्त लाइसेंस पर ड्राइविंग 5,000 से 10,000 रुपये, वाहन में मॉडिफिकेशन 5,000 से 10,000 रुपये, तेज रफ्तार से ड्राइविंग 2,000 से 4,000 रुपये और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जा सकता है।

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मोबाइल का उपयोग पर 5 हजार

वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग करने पर वर्तमान में पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार पांच हजार जुर्माना है। नए प्रस्ताव में इसे दो हजार और पांच हजार करने की सिफारिश की गई।

वायु प्रदूषण पर 10 हजार

सार्वजनिक स्थान पर सड़क सुरक्षा, शोर, वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर पहली बार पांच हजार और इसके बाद 10 हजार जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। अभी यह क्रमश: 2500 और 5000 रुपये है।

स्टंट पर 20 हजार तक का फटका

सरकार की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर रेस या ट्रायल करने पर पहली बार पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है। इसे अब क्रमश: 10 हजार और 20 हजार करने का सुझाव है।

हेलमेट नहीं लगाना

हेलमेट नहीं लगाने पर 1500 रुपये दंड और तीन महीने तक डीएल को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में यह जुर्माना एक हजार रुपये तक है।

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