Father raped minor daughter three years in Haridwar Girl Records Sinister Acts on Mobile Phone नाबालिग बेटी से 3 साल तक रेप, मासूम ने मोबाइल से खुद रिकॉर्ड की पिता की 'हैवानियत', Haridwar Hindi News - Hindustan
More

नाबालिग बेटी से 3 साल तक रेप, मासूम ने मोबाइल से खुद रिकॉर्ड की पिता की 'हैवानियत'

हरिद्वार में कलयुगी पिता की घिनौनी हरकत बेनकाब हुई है। अपनी ही नाबालिग बेटी से तीन साल तक रेप किया। पीड़िता ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सबूत जुटाए। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

Sun, 22 Feb 2026 09:39 AMGaurav Kala हरिद्वार
share
नाबालिग बेटी से 3 साल तक रेप, मासूम ने मोबाइल से खुद रिकॉर्ड की पिता की 'हैवानियत'

हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा हुई है। मामले में पीड़िता द्वारा खुद रिकॉर्ड की गई मोबाइल रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत बनी, जिससे कलयुगि पिता का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया।

अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल क्षेत्र में आरोपी पिता पर 11 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पिता पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी था।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:राणा जी माफ करना…पूर्व भाजपा विधायक चैंपियन ने महिला डांसर पर उड़ाए नोट
ये भी पढ़ें:यूपी में मां ने प्रेमी से कराया बड़ी बेटी का रेप, छोटी से भी अश्लीलता
ये भी पढ़ें:MP में हैवान पिता ने 13 वर्षीय बेटी का किया रेप, नाबालिग ने सुनाई आपबीती, बोली..

तीन साल तक बेटी से रेप

पीड़िता ने बताया कि करीब आठ-नौ साल की उम्र से उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता आ रहा है। अन्य परिजन पीड़िता की बात को अनसुना करते रहे हैं। पीड़ित ने अपने पिता निवासी कनखल हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। केस की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त का कारावास भोगना पड़ेगा।

पीड़ित बच्ची को मुआवजा राशि देने के आदेश

कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित बालिका को चार लाख रुपये मुआवजा राशि एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत के इस निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिलाधिकारी को भेजकर उचित प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं।

मोबाइल रिकॉर्डिंग बनी ठोस सबूत

पीड़िता ने बताया कि सभी लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तब पीड़िता ने आरोपी पिता व अपने मध्य वार्तालाप की मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी। उक्त रिकॉर्डिंग को पीड़िता से लेकर आरोपी पिता की आवाज परीक्षण के लिए सीएफएसएल भेजा था। इसमें आवाज आरोपी पिता की साबित हुई थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।