यूपी में मई माह के फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, राशन कार्डधारक जान लें कब से कब तक बंटेगा
उत्तर प्रदेश में मई माह के फ्री राशन वितरण की डेट आ गई। मई माह के राशन का निशुल्क वितरण इसबार 24 अप्रैल (शुक्रवार) से शुरू होगा। राशन आठ मई तक वितरित किया जाएगा।

UP News: उत्तर प्रदेश के राशन कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है। मई माह के राशन का निशुल्क वितरण इसबार 24 अप्रैल (शुक्रवार) से शुरू होगा। राशन आठ मई तक वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल होगा। जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाएगा। इसमें दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा।
लखनऊ के डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि निशुल्क राशन का वितरण सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक किया जाएगा। कार्डधारक नि:शुल्क राशन वितरण से संबंधित शिकायत टोल फ्री नम्बर 1967 व 1800-1800-150 पर कर सकते हैं। शिकायत सही पाये जाने पर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हर राशन की दुकान पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण के अंतिम दिन आठ मई को आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त न पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए नि:शुल्क राशन वितरित किया जाएगा।
10 लाभार्थियों को आईरिस प्रमाणीकरण से देना होगा राशन
गेहूं-चावल का वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉश मशीनों से होता है। इस दौरान उंगलियों के निशान के माध्यम से बॉयोमिट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है। अब कोटे की दुकानों पर ई-पॉश मशीनों से आईरिस स्कैनर मैप किया गया है। आईरिस स्कैनर द्वारा बॉयोमिट्रिक प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था को क्रियाशील बनाने के लिए विभाग ने हर कोटेदार को अनिवार्य रूप से कम से कम 10 लाभार्थियों का आईरिश स्कैनर द्वारा बॉयोमिट्रिक प्रमाणीकरण करते हुए खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में 3.62 करोड़ राशन कार्ड
आपको बता दें कि यूपी में इस समय में 3.62 करोड़ राशन कार्ड बने हुए हैं और इनसे 14.68 करोड़ लाभार्थी जुड़े बताए जाते हैं। इनमें 3.20 करोड़ से अधिक पात्र गृहस्थी कार्डधारक परिवारों के हर सदस्य को पांच किलो राशन प्रति माह और राशन वितरित किया जा रहा है। 40.82 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो राशन प्रति माह दिया जाता है। अंत्योदय राशन कार्ड गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किए जाते हैं। पात्र गृहस्थी राशन के लिए शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना से कम आय और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये सालाना से कम आय सीमा के साथ अन्य मानक निर्धारित हैं।




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