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यूपी में सरकारी शिक्षकों को लेकर अहम आदेश, सरप्लस के भी होंगे तबादले; 18 जून से आवेदन

यूपी के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके तबादले की मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस सबंध में मानकों के साथ विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 जून से आवेदन किया जा सकेगा।

Mon, 8 June 2026 10:49 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में सरकारी शिक्षकों को लेकर अहम आदेश, सरप्लस के भी होंगे तबादले; 18 जून से आवेदन

UP Teachers Transfer : राजकीय माध्यमिक स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। छात्र संख्या व शिक्षक अनुपात के अनुसार विभिन्न विषयों के सरप्लस शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। 12 जून को स्कूलों का पद सहित विवरण जारी होगा। 18 जून से आवेदन लिए जाएंगे और 30 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षकों के सामान्य तबादले में सरप्लस शिक्षकों को शामिल कर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को स्थानांतरण नीति जारी की। राजकीय स्कूलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नगर निगम सीमा व जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी जो अधिक को जोन एक में रखा गया है। तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर की दूरी वाले स्कूल जोन दो व इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय जोन तीन में रखे गए हैं।

प्रत्येक विद्यालय में प्रति प्रवक्ता न्यूनतम पांच कक्षाएं पढ़ाने के मानक के अनुसार अधिक छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो उसे और अगर सहायक अध्यापक के न्यूनतम छह कक्षाएं पढ़ाने के मानक के अनुसार छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें सरप्लस की श्रेणी में माना जाएगा। 2400 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में करीब 20 हजार शिक्षक हैं। शिक्षकों के करीब 35 हजार पदों में 11 हजार पद रिक्त हैं। कई स्कूलों में फिर भी कम व कई में क्षमता से अधिक शिक्षक हैं। ऐसे में सबसे जूनियर अध्यापक यानी जिसने स्कूल में सबसे बाद में ज्वाइनिंग दी है उसका सबसे पहले स्थानांतरण किया जाएगा।

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शिक्षकों का विभिन्न मानकों पर 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। स्वयं के दिव्यांग होने पर अलग-अलग श्रेणियों में 20 अंक तक, पति-पत्नी व बच्चों के दिव्यांग होने की स्थिति में 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए 10 अंक, ऐसे पुरुष शिक्षक जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है तो 10 अंक, विधवा व तलाकशुदा महिला शिक्षिका के 10 अंक, जोन-तीन में तैनात शिक्षकों को प्रति वर्ष सेवा पर दो अंक व अधिकतम 10 अंक, जोन-दो में तैनात शिक्षक को प्रतिवर्ष सेवा पर एक अंक व अधिकतम 10 अंक और शिक्षक-शिक्षिका की आयु के अनुसार एक अंक व अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा।

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जिला विद्यालय निरीक्षक एनआईसी की वेबसाइट पर 12 जून को सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा अपलोड करेंगे। ईमेल के माध्यम से शिक्षक 18 जून से आवेदन करेंगे। 25 जून तक शिक्षकों के आवेदन का परीक्षण होगा और 30 जून को स्थानांतरण के आदेश जारी होंगे।

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