यूपी में राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की नीति जारी, मंत्री को मिला ये अधिकार
बेसिक शिक्षा सचिव किंजल सिंह की ओर से जारी इस तबादला नीति में जिले और तहसील मुख्यालयों से दूरी के आधार पर शिक्षकों की तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। जिले की म्युनिसिपल सीमा अथवा जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी के आधार पर जो अधिक हो, उसे पहली श्रेणी में रखा गया है।

UP School Teacher Transfer : परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तरह अब सरप्लस राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले, समायोजन ऑनलाइन किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए मंगलवार को तबादला नीति जारी कर दी। सभी संवर्ग में 20 फीसदी तबादले ही किए जाएंगे। वहीं चार प्रतिशत तबादले विभागीय मंत्री के आदेश पर किए जा सकेंगे। वह भी उन्हीं शिक्षकों का तबादला कर सकेंगे जिन्होंने उनके समक्ष स्थानांतरण के लिए आवेदन किया होगा।
बेसिक शिक्षा सचिव किंजल सिंह की ओर से जारी इस तबादला नीति में जिले और तहसील मुख्यालयों से दूरी के आधार पर शिक्षकों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। जिले की म्युनिसिपल सीमा अथवा जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी के आधार पर जो अधिक हो, उसे पहली श्रेणी में रखा गया है। वहीं जिले में तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर की दूरी को दूसरी और इससे अलग को तीसरी श्रेणी में रखा गया है।
सबसे पहले छात्रों की संख्या के आधार पर सभी वर्गों में विषयवार कार्यरत अतिरिक्त शिक्षक को सरप्लस शिक्षक माना जाएगा। हर स्कूल में विषयवार खाली पदों का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिस शिक्षक ने बाद में स्कूल ज्वाइन किया है, उसे पहले सरप्लस घोषित किया जाएगा। दिव्यांग, परिवार के किसी व्यक्ति के गंभीर रोगी, राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, तलाकशुदा और विधवा महिला शिक्षिका, महिला शिक्षिका सहित पति-पत्नी के अलग-अलग जिलों में तैनाती की स्थिति में एक़ जिले में तबादले की सुविधा के अलावा पति या पत्नी के सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनाती के आधार पर भी स्थानांतरण की सुविधा का लाभ हासिल हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त जिन शिक्षक या शिक्षिका का स्थानांतरण वर्ष के 30 जून को 58 वर्ष पूर्ण हो चुका है सहित कई अन्य श्रेणियों में अलग-अलग गुणांक तय किए गए हैं। इन गुणांकों के आधार पर तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। कोई शिक्षक यदि विकल्प नहीं भरता है, तो सरप्लस की स्थिति में कहीं भी उसका तबादला किया जा सकेगा। जून के अन्त तक तबादले अथवा समायोजन किए जाएंगे। किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को उनकी मूल तैनाती से अन्यत्र संबद्ध नहीं किया जा सकेगा जबकि किसी भी हाई स्कूल या इंटर कालेजों में छात्र-शिक्षक मानक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे।




साइन इन