होली पर यूपी के इन 47 हजार कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी, मुख्य सचिव का आया यह आदेश
होली पर यूपी के इन 47 हजार कर्मचारियों की सैलरी नहीं आएगी। इन राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक सम्पत्तियो का ब्योरा देना है। इसकी जानकारी देने के बाद ही जनवरी व फरवरी का वेतन मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के 47 हजार राज्य कर्मचारियों की होली इस बार फीकी रहेगी। होली पर इनकी सैलरी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दे दिया गया है। इन राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक सम्पत्तियो का ब्योरा देना है। इसकी जानकारी देने के बाद ही जनवरी व फरवरी का वेतन मिलेगा। हालांकि, पदोन्नति और एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
दरअसल, योगी सरकार ने प्रदेशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाते हुए राज्यकर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया था। लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों ने निर्देशों की अनदेखी की। इन कर्मचारियों ने अपनी डिटेल अपलोड नहीं की। इस लापरवाही के चलते शासन ने कर्मचारियों का वेतन रोकने का सख्त फैसला लिया। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल शासनादेश जारी किया है।
मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी है डिटेल
आपको बता दें कि योगी सरकार एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन के लिए मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करती है। इस पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, वेतन, संपत्ति विवरण आदि का डिजिटल प्रबंधन करती है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह पहल भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करती है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सभी प्रभावित कर्मचारियों से अपील की है कि वे तत्काल मानव संपदा पोर्टल लॉगिन कर अपनी संपत्ति का ब्योरा अपडेट करें, ताकि उनका वेतन जल्द जारी हो सके।
बाकी सभी को होली से पहले 28 को वेतन-पेंशन जारी करने के आदेश
यूपी के इन 47 कर्मचारियों को छोड़कर होली के मद्देनजर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को तनख्वाह-पेंशन 28 फरवरी को ही जारी की जाएगी। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सैलरी और पेंशन जारी करने के लिए सभी जिला अधिकारियों और सभी मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक मार्च को सामान्य अवकाश है और दो मार्च को होलिका दहन के त्योहार का सार्वजनिक अवकाश है। लिहाजा सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन और कोषागारों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को फरवरी का वेतन 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाए।




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