rishabh thakur arrested in bareilly spa extortion case court sends to jail for violating district ban order पुलिस शिकंजे में लंगड़ाता नजर आया स्पा मामले में गिरफ्तार ऋषभ ठाकुर, कोर्ट से मिली राहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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पुलिस शिकंजे में लंगड़ाता नजर आया स्पा मामले में गिरफ्तार ऋषभ ठाकुर, कोर्ट से मिली राहत

बरेली में स्पा संचालिका से रंगदारी वसूलने के आरोपी और जिला बदर ऋषभ ठाकुर पुलिस के शिकंजे में लंगड़ाता नजर आया। कोर्ट ने रंगदारी मामले में 50 हजार के निजी मुचलके पर उसे रिहा करने का आदेश भी दिया है।

Wed, 25 Feb 2026 02:32 PMYogesh Yadav बरेली, विधि संवाददाता
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पुलिस शिकंजे में लंगड़ाता नजर आया स्पा मामले में गिरफ्तार ऋषभ ठाकुर, कोर्ट से मिली राहत

बर्थ डे पार्टी में घुसकर लव जिहाद के नाम पर मारपीट करने के बाद चर्चा में आया जिला बदर ऋषभ ठाकुर गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के शिकंजे में लंगड़ाता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे सोमवार को गिरफ्तार किया था। गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की थी। इससे पहले ही कोर्ट ने ऋषभ को राहत भी दे दी है। कोर्ट ने सात साल तक की सजा के अपराध में गिरफ्तारी करने वाले विवेचक एसआई अमित कुमार के खिलाफ कार्यवाही के आदेश एसएसपी बरेली को दिये हैं। कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर स्पा प्रकरण में आरोपी ऋषभ ठाकुर को रिहा करने के आदेश दिये हैं।

क्या था मामला

पिछले दिनों पीलीभीत बाईपास स्थित अस्पताल की बिल्डिंग में संचालित कासा गोल्डन स्पा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वहां देह व्यापार होने का आरोप लगा था। पुलिस ने स्पा बंद कर दिया था। जिसके बाद जिला बदर ऋषभ ठाकुर और उसके साथी आशु का स्पा संचालक मुस्कान से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। इसमें दोबारा स्पा शुरू कराने के बदले 40 हजार की मांग की जा रही थी। मुस्कान की ओर से इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी बीच ऋषभ ठाकुर और मुस्कान की बातचीत का एक और ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह बरेली में अपना आतंक बता रहा है। बारादरी पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि ऋषभ नवनिर्मित बीडीए कॉलोनी में है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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ऋषभ ठाकुर के अधिवक्ता ने रिमांड का किया विरोध

ऋषभ ठाकुर को बारादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिनों के न्यायिक रिमांड को एसीजेएम प्रथम दीपक कुमार मिश्र की कोर्ट में पेश किया। ऋषभ के अधिवक्ता वाशिद हुसैन ने दलील दी कि सात साल तक की सजा के मामले में उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। जिस मोबाइल नंबर से स्पा संचालिका से वसूली की मांग की गयी है। उस नम्बर की जांच भी नहीं की गयी है। विवेचक एसआई अमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि ऋषभ ठाकुर इस केस के गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिला बदर होने के बाद बगैर अनुमति के जिले की सीमा में प्रवेश के मामले में ऋषभ ठाकुर को कोर्ट ने जेल भेजा है।

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बर्थ डे पार्टी में घुसकर मारपीट से चर्चा में आया

ऋषभ ठाकुर के आपराधिक इतिहास में केवल रंगदारी ही नहीं, बल्कि दबंगई और मारपीट के मामले भी शामिल रहे हैं। पिछले दिनों एक युवती के बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्तरां में घुसकर ऋषभ और उसके साथियों ने मारपीट की थी। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए युवती केसाथ मौजूद युवकों की पिटाई की थी। इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसी घटना से ऋषभ चर्चा में आया था। खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताने वाले ऋषभ से तब बजरंग दल ने भी पल्ला झाड़ लिया था।

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