PM Crop Insurance compensation for losses due to unseasonal rains बेमौसम बारिश से नुकसान पर न हों परेशान, ऐसे मिलेगा पीएम फसल बीमा का मुआवजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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बेमौसम बारिश से नुकसान पर न हों परेशान, ऐसे मिलेगा पीएम फसल बीमा का मुआवजा

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलें भी अब सुरक्षित नहीं रहीं। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर खराब हुई फसल पर भी क्लेम किया जा सकता है। 

Sat, 21 March 2026 07:40 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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बेमौसम बारिश से नुकसान पर न हों परेशान, ऐसे मिलेगा पीएम फसल बीमा का मुआवजा

UP News: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसलों के खराब होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। कटाई के 14 दिनों के भीतर अगर फसल खराब होती है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि जिला प्रशासन प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का सर्वे करके रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर यूपी सरकार मुआवजा देने का फैसला कर सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल नुकसान या प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा देती है। इसमें किसान को न्यूनतम प्रीमियम देना होता है, बाकी राशि सरकार देती है। बीमा कवरेज में बोआई से लेकर कटाई तक सभी प्राकृतिक जोखिमों का समावेश है। योजना के तहत सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इसके अलावा बुवाई से लेकर कटाई के बाद 14 दिनों तक फसल को हुए नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान है।

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पीएम फसल बीमा योजना में फसल नुकसान के बाद आपको अपनी क्लेम रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या CSC केंद्र के माध्यम से दर्ज करनी होती है। आप पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी क्लेम दर्ज कर सकते हैं। स्थानीय आपदा जैसे ओला, बाढ़ आदि की स्थिति में 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी है।

क्लेम की प्रक्रिया

फसल कटाई से पहले/बाद में नुकसान की सूचना संबंधित बीमा कंपनी, बैंक, CSC या कृषि अधिकारी को दें। बीमा पॉलिसी नंबर, आधार, बैंक खाते की डिटेल और फसल नुकसान का प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की टीम क्षेत्र में जांच करेगी। जांच के बाद क्लेम मंजूर होने पर राशि सीधे बैंक खाते में DBT से मिलेगी। जानकारी के अनुसार, फसल के नुकसान होने पर हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 नंबर पर व्हाट्सऐप भी कर सकते हैं।

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बीमा फसल का पैसा आने में लग सकते हैं 2 महीने

पीएम फसल बीमा योजना के तहत पैसा मिलने में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। सूचना देने के बाद संबंधित अधिकारियों की टीम वेरिफिकेशन करती है। फिर रिपोर्ट सबमिट करती है। जिसके बाद बीमा फसल योजना का पैसा अकाउंट में आता है।

ऐसे चेक करें फसल बीमा योजना का स्टेट्स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम दर्ज कराने के बाद स्टेट्स जाने के लिए पहले ऑफिशियली वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा। फिर यहां एप्लीकेशन स्टेट्स पर क्लिक करके अपना आवेदन नंबर और कैप्चा भरें।

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