महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगा अधिनियम
Kausambi News - दोआबा की महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्ता बताई। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वे राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। यह ऐतिहासिक कदम पीएम मोदी के नेतृत्व में उठाया गया है और इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में नई क्रांति आएगी।
दोआबा की प्रतिष्ठित महिलाओं ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित सरस हॉल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्ता बताई। डॉ. नीतू कनौजिया, अधिवक्ता अर्चना चौरसिया एवं ज्योति केसरवानी ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा 131 वां संविधान संशोधन विधेयक (2026) पेश किया गया है। इस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीटों का परिसीमन भी होगा, जिससे महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका मिल सकेगी। डॉ. कनौजिया ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के बाद यह अधिनियम महिलाओं के जीवन में नई क्रांति लाएगा। इससे लाखों प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलेगा और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिनियम लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
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