Election Commission action against these 6 candidates in UP, barred from contesting elections for 3 years यूपी में इन 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग का ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में इन 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग का ऐक्शन

यूपी में 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ने वाले 6 प्रत्याशियों ने अपने निर्वाचन व्यय की जानकारी नहीं दी।

Thu, 5 March 2026 08:00 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में इन 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग का ऐक्शन

UP News: यूपी में छह प्रत्याशियों के तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर छह प्रत्याशियों के तीन साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले इन प्रत्याशियों ने व्यय लेखा दाखिल न करने पर यह कार्रवाई की गई है। अब यह विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभा चुनाव यह प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। यह सभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे।

जिन छह प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन वर्ष तक रोक लगाई गई है वह सभी बदायूं जिले की अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में बदायूं के बिसौली (अजा) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े लभारी गांव के सुरेन्द्र व पिसनहारी गांव की प्रज्ञा यशोदा, शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी सरायं पिपरिया गांव की ममता देवी, दातागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े खजुरारा गांव के ओमवीर व हसनपुर खेवली के रहने वाले मुन्ना लाल और सहसवान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े चंदौसी के अनिल कुमार शामिल हैं।

आयोग का नोटिस मिलने पर भी नहीं दिया था जवाब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार किसी चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे से संबंधित सभी वाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। उन्होंने बताया कि 6 प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग का नोटिस मिलने के उपरांत भी न ही कोई कारण बताया और न ही स्पष्टीकरण दिया। ऐसे में इन सभी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगा दी गई है।

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इन पर हुआ ऐक्शन

(01) 112-बिसौली (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती प्रज्ञा यशोदा, ग्राम पिसनहारी, पोस्ट-मुडिया धुरेकी, तहसील-बिसौली, जनपद-बदायूं।

(02) 112-बिसौली (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र से श्री सुरेन्द्र, ग्राम-लभारी, पोस्ट-नगरा बारह, तहसील-बिसौली, जनपद-बदायूं।

(03) 113-सहसवान विधानसभा क्षेत्र से श्री अनिल कुमार, 23क आजाद रोड, चन्दौसी, जनपद-सम्भल।

(04) 116-शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती ममता देवी, ग्राम व पोस्ट-सराय पिपरिया, तहसील-दातागंज, जनपद-बदायूं।

(05) 117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री ओमवीर, ग्राम-खजुरारा, पुख्ता, तहसील व जनपद - बदायूं।

(06) 117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मुन्ना लाल, 16/1 हसनपुर खेवली, पोस्ट-हसनपुर खेवली, जनपद-लखनऊ।

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