cabinet minister op rajbhar nbw mau mp mla court bjp workers threat case भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली, जूते मारने की धमकी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर कोर्ट का शिकंजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
More

भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली, जूते मारने की धमकी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर कोर्ट का शिकंजा

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली देने और जूते मारने की धमकी देने का राजभर पर आरोप है। इसी मामले में वह पेश नहीं हो रहे थे।

Thu, 30 April 2026 10:43 PMYogesh Yadav मऊ, संवाददाता
share
भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली, जूते मारने की धमकी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर कोर्ट का शिकंजा

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

मामला 17 मई 2019 का है, जब देश में लोकसभा चुनाव का शोर था। मऊ के रतनपुरा बाजार में सुभासपा की एक चुनावी जनसभा आयोजित की गई थी। उस समय ओपी राजभर भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। आरोप है कि मंच से जनता को संबोधित करते हुए राजभर ने अपना आपा खो दिया और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:बेडरूम में पत्नी ने लगाए खुफिया कैमरे, इंजीनियर पति की गंदी हरकतें देख उड़े होश

अभियोजन के अनुसार, राजभर ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि कार्यकर्ताओं को 'जूते मारने' तक की धमकी दी थी। इस भड़काऊ भाषण का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन उपनिरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय ने उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

कोर्ट से वारंट की वजह

पुलिस ने इस मामले की गहन विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल कर दिया था। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट ने राजभर को कई बार समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री लगातार अदालती कार्यवाही से बच रहे थे।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:डिलीवरी ब्वॉय-ड्राइवर के खाते से 125 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 4 बैंक अफसर गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:गंभीर अपराधों में समझौता कर नहीं बच सकते, FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बुधवार को सुनवाई के दौरान जब ओपी राजभर फिर से अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो जज डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि मुकर्रर की है।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

वर्तमान में ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पार्टी सुभासपा अब भाजपा की सहयोगी (NDA का हिस्सा) है। ऐसे में अपने ही गठबंधन के पुराने कार्यकर्ताओं को 'जूते मारने' की धमकी वाला यह मामला दोबारा चर्चा में आने से राजभर और भाजपा दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। जानकारों का मानना है कि 16 मई को राजभर को कोर्ट में हाजिर होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।