जयाप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी में आजम खां समेत 11 पर आरोप तय, वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट की पेशी
जयाप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी में आजम खां समेत 11 पर आरोप तय कर दिया है। इस दौरान आजम रामपुर जेल से जबकि पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां बिजनौर जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की है।

पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अदीब आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान समेत 11 पर आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान आजम रामपुर जेल से जबकि पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां बिजनौर जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की है।
यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुस्कार वितरण के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसे लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने एक जुलाई 2019 को सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। जहां बुधवार को पत्रावली वास्ते चार्जफ्रेम पर थी। जिसमें सुनवाई के दौरान कुछ आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि आजम खां और अजहर खां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोप तय कर दिए। अब कोर्ट में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
इन पर तय हुए आरोप
सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, आजम के बड़े बेटे अदीब आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान, शाहनबी उर्फ रानू खां, सैयद असलम आकिब, सलमान अहमद, मुराद खां, महबूब उर्फ हीरो, कैप्टन वसीम, आमिर।
इन धाराओं में तय हुए आरोप
आईटी एक्ट की धारा-66
आईपीसी की धारा-504
आईपीसी की धारा-294




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