Aadhaar card not valid as birth proof for old age pension in UP, change in system यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं, व्यवस्था में बदलाव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं, व्यवस्था में बदलाव

यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यूपी सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मान्य दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को मान्य नहीं मानेगा।

Fri, 13 March 2026 08:51 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं, व्यवस्था में बदलाव

UP News: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लाभार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मान्य दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को मान्य नहीं मानेगा। परिवार व कुटुंब रजिस्टर की छाया प्रति व शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो उसी को वृद्धावस्था पेंशन के जन्म प्रमाण के रूप में मान्य माना जाएगा।

67 लाख वृद्धों को हर महीने एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही

अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। अभी यूपी में करीब 67 लाख वृद्धों को हर महीने एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। अब आगे व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पहले की तरह वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये ही होगी।

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व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू कराने के निर्देश

गर लाभार्थी बीपीएल सूची में है तो आय प्रमाण पत्र के रूप में बीपीएल सूची की फोटो कॉपी लगानी होगी। फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन के लिए वृद्धों की आयु की गणना आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि के आधार पर नहीं की जाएगी। सभी जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू कराएं। परिवार व कुटुंब रजिस्टर की छाया प्रति व शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही आयु की गणना कर 60 वर्ष व उससे अधिक के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र माना जाए।

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यूपी में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम की प्रमुख बातें:

पात्रता: 60 वर्ष से अधिक आयु, यूपी का मूल निवासी, ग्रामीण आय ₹46,080/वर्ष और शहरी आय ₹56,460/वर्ष से कम होनी चाहिए।

पेंशन राशि: पूर्व में ₹1000 प्रति माह (त्रैमासिक किस्तों में), जिसे अब बढ़ाकर सरकार ₹1500 तक की कर रही है।

आवेदन: अब नई प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है; डेटा के आधार पर सरकार खुद लाभार्थियों का चयन कर रही है।

जरूरी दस्तावेज (पुराने आवेदन के लिए): आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो।

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