फरीदाबाद में जल एवं सीवरेज बिलों पर ब्याज में एकमुश्त छूट, इस डेट तक मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जल एवं सीवरेज बिलों पर लगने वाले ब्याज में एकमुश्त छूट दी है। लोग इस छूट का लाभ 31 मई तक उठा सकते हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है।

हरियाणा सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जल एवं सीवरेज बिलों पर लगने वाले ब्याज में एकमुश्त छूट दी है। लोग इस छूट का लाभ 31 मई तक उठा सकते हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है।
फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है। यदि उपभोक्ता 31 मई 2026 तक अपने वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें इस ब्याज से पूरी तरह राहत मिल जाएगी।
आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास
इससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधान के अनुसार अब देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर केवल चालू बिल पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा, जबकि पुराने बकाया पर कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है।
बिल संबंधी जानकारी के यहां करें फोन
● बिल संबंधी जानकारी के लिए निगम के विभिन्न जोन में पेयजल दाम इंस्पेक्टर्स भी तैनात हैं, जिनसे संपर्क कर उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
● पेयजल दाम इंस्पेक्टर्स मोनिका लखानी 9667783983
● एनआईटी, नरेश 9873497243,
● ओल्ड डिविजन-5 संजय 9210451731
● डिविजन -4, विनेश 9958920070
● डिविजन -3 में बिल से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है।
मीटर लगवाना जरूरी
उन्होंने बताया कि यह योजना केवल मीटर युक्त जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। जिन उपभोक्ताओं के पास अभी भी मीटर रहित कनेक्शन है, उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए पहले मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। निगम प्रशासन द्वारा इसके लिए लगातार विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां उपभोक्ता अपने कनेक्शन को नियमित कर सकते हैं।




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