गुरुग्राम में जनगणना कर्मियों को एंट्री नहीं दे रहीं सोसाइटी, नोडल अधिकारी ने दी कड़े ऐक्शन की चेतावनी
गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और जनगणना नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कई हाउसिंग सोसाइटियों में जनगणना कर्मचारियों को प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है।

देश के सभी राज्यों में इन दिनों जनणना का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में गुरुग्राम में कई जनगणना कर्मियों ने कुछ गेटेड सोसाइटियों में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा उनके साथ बुरा बर्ताव करने और उन्हें अंदर नहीं घुसने देने को लेकर शिकायत की है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने सभी सोसाइटियों से जनगणना कार्य में सहयोग करने की अपील की है।
सोसायटियों को निर्देश: पहचान पत्र देखकर दें प्रवेश
गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और जनगणना नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कई हाउसिंग सोसाइटियों में जनगणना कर्मचारियों को प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है। इस पर संयुक्त आयुक्त ने आरडब्ल्यूए (RWA) और सोसाइटी प्रबंधन से अपील की है कि जनगणना कार्य एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया है जो जनहित में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक पहचान पत्र और ड्यूटी लेटर दिखाने पर उन्हें परिसर में प्रवेश करने दिया जाए। आम जनता प्रशासन के इस कार्य में पूरा सहयोग करे ताकि समय सीमा के भीतर डेटा संकलन पूरा हो सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि कोई कर्मचारी या संस्थान इस महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके विरुद्ध भी इसी तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जनगणना कार्य में लापरवाही पर दो कर्मचारियों पर FIR की सिफारिश
जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में कोताही बरतना दो कर्मचारियों को भारी पड़ने वाला है। सरकारी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और काम करने से मना करने पर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त एवं नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सुपरवाइजर की शिकायत के आधार पर मानेसर और सेक्टर-10 थाना प्रभारियों को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भेजी है।
जनगणना कार्य के लिए नियुक्त सुपरवाइजर ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, गढ़ी हरसरू स्थित जीएमपीएस स्कूल और मानेसर सेक्टर-1 स्थित ओमपी स्कूल के स्टाफ को 'एन्यूमरेटर' (गणक) के रूप में तैनात किया गया था। इन दोनों कर्मचारियों को निगम क्षेत्र के अंतर्गत जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रशासन द्वारा कई बार सूचित किए जाने के बावजूद, दोनों न केवल काम में कोताही बरत रहे थे, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से जनगणना का कार्य करने से इनकार कर दिया।
3 साल की सजा का है प्रावधान
संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम (Census Act), 1948 की धारा 11 के तहत यदि कोई व्यक्ति उसे सौंपे गए जनगणना कार्य में लापरवाही करता है, ड्यूटी करने से मना करता है या किसी जनगणना अधिकारी के काम में बाधा डालता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।




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