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गुरुग्राम के पटौदी में महिला से गैंगरेप, पूर्व पार्षद और उसके सहयोगी पर केस

गुरुग्राम के पटौदी में एक पूर्व पार्षद और उसकी साथी पर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पीड़िता को डराया-धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Sat, 4 April 2026 10:00 PMKrishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के पटौदी में महिला से गैंगरेप, पूर्व पार्षद और उसके सहयोगी पर केस

गुरुग्राम के पटौदी में एक पूर्व पार्षद और उसके सहयोगी पर 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। महिला ने पहले अपने पति के खिलाफ दहेज की शिकायत की थी। पूर्व पार्षद और उसके साथी ने सुलह कराने के बहाने उसे होटल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर कई महीनों तक प्रताड़ित किया। फरवरी में फिर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला पर हमला भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समझौता कराने के बहाने किया संपर्क

बताया जाता है कि महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज का केस किया था। वह अपने मायके में रह रही थी। पूर्व पार्षद जाहिद और उसके दोस्त सोनू ने पति से समझौता कराने के बहाने महिला से संपर्क किया। पीड़िता का आरोप है कि अक्टूबर 2024 में दोनों उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म

इसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी सोनू ने उसे बताया कि जाहिद ने एक नया मकान बनाया है। पीड़िता का आरोप है कि वहां बुलाकर दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फरवरी 2026 में आरोपियों ने उसे धमकी देकर बुलाया और फिर से दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया।

पत्नी ने बाजार में किया हमला

इसके बाद जब पीड़िता शिकायत करने जा रही थी तो जाहिद और उसकी पत्नी ने बाजार में भी उस पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है।

दी जाने लगी धमकी

पीड़ित महिला का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म का विरोध करने पर उसे धमकी दी जाने लगी। यही नहीं कुछ दिन पहले मार्केट में मिलने पर पूर्व पार्षद ने उसे जान से मारने की धमकी दी जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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मर्डर केस में दो को उम्रकैद

इस बीच गुरुग्राम की एक अदालत ने शनिवार को साल 2022 के एक मर्डर केस में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को महेंद्रगढ़ के रहने वाले सुनील कुमार की लाश द्वारका एक्सप्रेसवे के पास मिली थी जिसके बाद बाजघेरा थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 अप्रैल 2022 को यूपी के रहने वाले जतिन और उमेश चंद को गिरफ्तार किया था जो गुरुग्राम के भीमगढ़ खीरी में किराए पर रहते थे। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी टैक्सी ड्राइवर थे। रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात सुनील से हुई थी जहां बहस होने के बाद उन्होंने सुनील की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। शनिवार को जज सुनील कुमार दीवान ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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