दिल्ली में LPG सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत, किनको ज्यादा मिलेगी गैस; पूरी लिस्ट
नई व्यवस्था के तहत एलपीजी वितरण को 7 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इनका कोटा बढ़ा दिया गया है। पिछले तीन महीने की औसत खपत को आधार बनाकर आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है।

दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर का आवंटन 20 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। दिल्ली में अब 1800 की बजाय रोजाना 4500 सिलेंडर (19 किलो) वितरित किए जाएंगे। इससे जरूरी सेवाओं, होटल, उद्योग और प्रवासी मजदूरों की गैस की जरूरत बिना काफी हद तक पूरी हो सकेगी। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस व्यवस्था को तत्काल लागू कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत एलपीजी वितरण को 7 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इनका कोटा बढ़ा दिया गया है। पिछले तीन महीने की औसत खपत को आधार बनाकर आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आपूर्ति सामान्य हो गई है और सिलेंडर वितरण लगातार जारी है।
अफवाहों पर ध्यान न दें
उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। उनका विभाग गैस आपूर्तिकर्ता, डीलर्स और आईजीएल के साथ लगातार संपर्क में है। आईजीएल हर हफ्ते पीएनजी प्रगति रिपोर्ट देता है। उपभोक्ताओं को किसी तरह की समस्या नहीं होगी और सभी नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत संस्थानों को दिए जाने वाले सिलेंडर
श्रेणी 1 --- जरूरी सेवाएं (स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे, एयरपोर्ट) 225 सिलेंडर (5%)
श्रेणी 2 --- सरकारी संस्थान, पीएसयू, औद्योगिक कैंटीन, कम्युनिटी किचन 225 सिलेंडर (5%)
श्रेणी 3 --- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी 3,375 सिलेंडर (75%)
श्रेणी 4 --- कैटरिंग और बैंक्वेट 225 सिलेंडर (5%)
श्रेणी 5 --- छोटे उद्योग (ड्राई क्लीनिंग, पैकिंग, फार्मा) 45 सिलेंडर (1%)
श्रेणी 6 --- खेल सुविधा, स्टेडियम आदि 225 सिलेंडर (5%)
श्रेणी 7 --- प्रवासी मजदूर (5 किलो सिलेंडर) 684 सिलेंडर (4%)
कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 70 टीमें तैनात
दिल्ली में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बाट एवं माप विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 70 संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें पूरी दिल्ली में जांच कर रही हैं। नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एलपीजी वितरण आदेश 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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