Delhi govt considering lowering building height norm to strengthen fire safety measures दिल्ली में ऊंचे मकानों पर ‘बड़ी सख्ती’ की तैयारी, 17.5 मीटर इमारतों को लेनी पड़ सकती है फायर NOC, Ncr Hindi News - Hindustan
More

दिल्ली में ऊंचे मकानों पर ‘बड़ी सख्ती’ की तैयारी, 17.5 मीटर इमारतों को लेनी पड़ सकती है फायर NOC

दिल्ली में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांडों के बाद रेखा गुप्ता सरकार अब रिहायशी इमारतों के लिए सुरक्षा नियमों को और सख्त करने जा रही है। अब कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भी 'फायर एनओसी' (Fire NOC) अनिवार्य की जा सकती है।

Thu, 14 May 2026 05:24 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
दिल्ली में ऊंचे मकानों पर ‘बड़ी सख्ती’ की तैयारी, 17.5 मीटर इमारतों को लेनी पड़ सकती है फायर NOC

राजधानी दिल्ली में आग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार अब ‘फायर मास्टर प्लान’ के तहत बड़ा कदम उठा सकती है। जल्द 17.5 मीटर तक की ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य हो सकता है। यदि यह फैसला लागू होता है तो दिल्ली की लगभग 95 फीसदी रिहायशी इमारतें दमकल विभाग की जांच के दायरे में आ जाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों में बिजली के लोड, वायरिंग और सुरक्षित निकास द्वारों की पड़ताल कर जान-माल के नुकसान को कम करना है।

हादसों में जा रही जान : बीते दिनों में कई जगह रिहायशी इलाकों में आग लगी है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दरअसल, आधुनिक घरों में फाइबर, फॉल्स सीलिंग और लकड़ी का काम ज्यादा होता है, जो आग को तेजी से फैलाता है। पुरानी कॉलोनियों में सीढ़ियां इतनी तंग हैं कि आग लगने पर बाहर निकलना असंभव हो जाता है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:मजलिस पार्क में बनेगा दिल्ली मेट्रो का एलिवेटेड डिपो, PWD देगा 24 एकड़ जमीन

दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में अभी स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर ऊंची इमारत और बिना स्टिल्ट पार्किंग वाली 15 मीटर ऊंची इमारतों को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है। इसके चलते लोग छोटी-छोटी बिल्डिंग में घर बना रहे है और उसका इंटीरियर (फाइबर, लकड़ी, पर्दे) करवा रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

पालम में मार्च 2026 को एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। यह एक बहुमंजिला इमारत थी जिसके निचले हिस्से (ग्राउंड फ्लोर) में एक परफ्यूम और जनरल स्टोर की दुकान थी और ऊपर की मंजिलों पर परिवार रहता था।

अभी मिलती है छूट

दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में अभी स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर ऊंची इमारत और बिना स्टिल्ट पार्किंग वाली 15 मीटर ऊंची इमारतों को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है। इसके चलते लोग छोटी-छोटी बिल्डिंग घर बना रहे है और उसका इंटीरियर (फाइबर, लकड़ी, पर्दे) करवा रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत में आज से टोल टैक्स वसूली, देखें रेट लिस्ट

इस वर्ष के दो बड़े हादसे

1. विवेक विहार में 3 मई को एक चार मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था।

2. पालम में मार्च 2026 को एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। यह एक बहुमंजिला इमारत थी जिसके निचले हिस्से (ग्राउंड फ्लोर) में एक परफ्यूम और जनरल स्टोर की दुकान थी और ऊपर की मंजिलों पर परिवार रहता था।

आशीष सूद, दिल्ली के गृहमंत्री, ''लगातार हो रही आग की घटनाओं के मद्देनजर 17.5 मीटर तक ऊंची इमारतों को भी फायर एनओसी के दायरे में लाने पर विचार हो रहा है। न्यूनतम जरूरतों (बिजली लोड सही हो, वायरिंग और इमारत में प्रवेश निकास का रास्ता ठीक हो) को पूरा करने पर फायर एनओसी मिल जाएगी।''

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:मुकरबा चौक का जाम घटाएंगी ये 2 खास योजनाएं; दिल्ली सरकार का अब क्या नया प्लान?
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।