जू जाकर वहां जानवरों से खेल सकते हो क्या, एल्विश यादव केस में वकील से बोला सुप्रीम कोर्ट
मामला साल 2024 में नोएडा में आयोजित रेव पार्टियों में सांप के जहर से बने कथित ड्रग के इस्तेमाल का है। पुलिस ने 2023 में सांपों की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। तब पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल में रेड की थी।

सांप के जहर मामले में फंसे एल्विश यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यादव ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने सांप को लेकर दी गई दलीलों को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों को जमकर फटकार लगाई। फिलहाल, अदालत ने इस मामले को मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
याचिका पर बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह सुनवाई कर रहे थे। बार एंड बेंच के अनुसार, यादव की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत से कहा, 'सांपों में पॉइजन ग्लैंड्स (जहर की ग्रंथियां) नहीं थीं।' इसपर शीर्ष न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कोर्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत को लेकर परेशान है।
कोर्ट ने कहा, 'आपका सांपों से सामना हुआ है या नहीं? क्या आप चिड़ियाघर जाकर वहां जानवरों के साथ खेल सकते हैं? क्या वो अपराध नहीं होगा? आप यह नहीं कह सकते कि आपके जो भी मन में आएगा, आप करेंगे। हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई शिकायत को लेकर चिंतित हैं।'
दूसरे वकील को भी फटकारा
मामले में मुख्य शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता की तरफ से पेश हुए वकील को भी न्यायाधीशों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था, 'एक अजगर था, जिसमें जहर की ग्रंथियां थीं।' इसपर कोर्ट ने कहा, 'ये आप क्या कह रहे हैं? अजगर में जहर की ग्रंथियां कैसे हो सकती हैं। वो तो सिर्फ गला घोंटता है।'
क्या है मामला
मामला साल 2024 में नोएडा में आयोजित रेव पार्टियों में सांप के जहर से बने कथित ड्रग के इस्तेमाल का है। पुलिस ने 2023 में सांपों की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। तब पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल में रेड की थी। तब 5 लोगों समेत 4 सांप पकड़ने वालों को पकड़ा था। उनके पास से कोबरा समेत 9 सांप और जहर बरामद हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यादव पर अपने वीडियो शूट्स में जहर और सांपों के इस्तेमाल के आरोप थे।




साइन इन