MP सरकार दे रही घर के खाली कमरों से कमाई का मौका, लेकर आई 'होम स्टे योजना'; जानिए शर्तें
राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल 346 रजिस्टर्ड होम स्टे संचालित हैं, जहां पिछले एक दशक में 34 हजार से ज्यादा पर्यटक ठहर चुके हैं और जिनसे कुल 6.76 करोड़ रुपए की आय हुई है।

मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राज्य सरकार कमाई का एक नया मौका लेकर आई है। जिसके अनुसार अगर किसी आम नागरिक का मकान या कोई अन्य संपत्ति प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल या उसके आसपास स्थित है, और उसके पास अगर कुछ अतिरिक्त कमरे खाली पड़े हैं तो वह व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को 'होम स्टे योजना' के तहत पंजीकृत कराकर अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर आय का अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं। पंजीयन कराने के लिए नागरिक के पास पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी होना अनिवार्य है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को घर जैसा सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। नियमों के तहत अपने घर पर 'होम स्टे' चलाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है, ताकि सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के जरिए सरकार ना केवल आपको व्यापार का मौका दे रही है, बल्कि होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद भी कर रही है।
पंजीयन कराने पर सरकार से मिलेगा इतना अनुदान:
- पहले साल- 50 अतिथि दिवस पूरे होने पर 15 हजार रुपए
- दूसरे साल- 75 अतिथि दिवस होने पर 20 हजार रुपए
- तीसरे साल- 100 अतिथि दिवस होने पर 25 हजार रुपए
मार्केटिंग के लिए सरकार से मिलेगी अतिरिक्त मदद:
- होम स्टे का ब्रोशर तैयार करने पर 10 हजार रुपए
- नेशनल व इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भागीदारी पर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद
अपनी संपत्ति में 'होम स्टे' बनाने के लिए तय नियम
- आवासीय भवन में कम से कम 1 और अधिकतम 6 अतिरिक्त कमरे होने चाहिए।
- पूरे घर में ज्यादा से ज्यादा 12 बेड हो सकते हैं। एक कमरे में अधिकतम 3 बेड ही लगाए जा सकते हैं।
- सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को देखते हुए पर्यटन विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- कमरों की नियमित सफाई और बुनियादी सुविधाएं (बिजली, पानी, बिस्तर) सुनिश्चित करें।
- पंजीयन के बाद तय मानकों का सख्ती से पालन करने अनिवार्य है।
पंजीयन कराने के लिए क्या करना होगा?
- ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए mphomestay.mponline.gov.in पोर्टल जाकर आवेदन करें।
- ऑफलाइन पंजीयन के लिए राजधानी भोपाल में भदभदा रोड स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में आवेदन करें।
पंजीयन कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण व बैंक खाते की जानकारी होना जरूरी
पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल 346 होम स्टे संचालित हैं, जहां पिछले एक दशक में 34 हजार से ज्यादा पर्यटक ठहर चुके हैं और जिनसे कुल 6.76 करोड़ रुपए की आय हुई।




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