ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास पहुंची कोर्ट; CCTV फुटेज में दिख रही गड़बड़ी की वजह बताई, वॉट्सऐप चैट पर भी की एक मांग
इसके अलावा याचिका में गिरिबाला ने यह भी कहा कि पुलिस ने डीवीआर को जब्त करते समय जब्ती ज्ञापन (सीजर मेमो) में रिकॉर्डेड फुटेज का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया था, जिसे स्वतंत्र गवाहों के सामने दोबारा खोलकर दर्ज किया जाना चाहिए।

नोएडा की रहने वाली मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की भोपाल स्थित अपने ससुराल में दहेज प्रताड़ना के बाद हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मृतका की सास और आरोपी पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने गुरुवार को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पुलिस द्वारा उनके घर से जब्त किए गए डीवीआर (DVR) के डेटा को ठीक से दर्ज करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की है कि स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में इस डीवीआर को दोबारा खोला जाए और उसकी औपचारिक एंट्री की जाए। 12 मई को ट्विशा की मौत के बाद पुलिस ने जाँच के दौरान जो चीजें जब्त की थीं, उनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल है।
अपनी याचिका में गिरिबाला सिंह ने यह भी बताया कि उनके घर में जिस फर्म के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस फर्म ने कैमरों की नियमित सर्विसिंग नहीं की थी, जिसके कारण फुटेज के 'टाइमस्टैम्प' (तारीख और समय) में 2 दिन, 2 घंटे और 20 मिनट की विसंगति (अंतर) आ गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तकनीकी खराबी के कारण जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर अदालत आने की जानकारी देते हुए परिवार ने बइसी वजह से परिवार अदालत को इस बात से अवगत करा रहा है, ताकि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को उचित निर्देश दिए जा सकें।
'वॉट्सएप चैट से हो रही है छेड़छाड़'
अपनी याचिका में गिरिबाला सिंह ने अदालत से ट्विशा के रिश्तेदारों के उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने का निर्देश देने की भी गुजारिश की, जिनमें मृतका की वॉट्सऐप चैट मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत महिला का परिवार, कहानी को अपने हिसाब से गढ़ने और माहौल बनाने के लिए छेड़छाड़ किए गए वॉट्सऐप चैट का इस्तेमाल कर रहा है।
डीवीआर फुटेज का विस्तृत विवरण दर्ज कराने की मांग
इसके अलावा याचिका में गिरिबाला ने यह भी कहा कि पुलिस ने डीवीआर को जब्त करते समय जब्ती ज्ञापन (सीजर मेमो) में रिकॉर्डेड फुटेज का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया था, जिसे स्वतंत्र गवाहों के सामने दोबारा खोलकर दर्ज किया जाना चाहिए।
बता दें कि 33 वर्षीय मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई थी। ट्विशा के परिवार ने इस घटना के लिए उसके ससुराल वालों को जिम्मेदार बताते हुए उन पर अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं, सिंह परिवार (ससुराल पक्ष) का दावा है कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी।
इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नामजद गया है। पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर नकद इनाम देने की घोषणा की है, और उसके पासपोर्ट को रद्द करवाने के लिए अदालत से भी संपर्क किया है।




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