Twisha Sharma case Hearing on anticipatory bail of mother in law Giribala Singh postponed till 27 may ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक सुनवाई टली, नोटिस जारी, Jabalpur Hindi News - Hindustan
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ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक सुनवाई टली, नोटिस जारी

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओं की ओर से मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की गई थी।

Mon, 25 May 2026 03:11 PMMohit लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक सुनवाई टली, नोटिस जारी

ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य और ट्विशा के पिता की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। बार एंड बेंच के मुताबिक, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओं की ओर से मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने 27 मई तक सुनवाई को टाल दिया।

जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिवादियों को भी जवाब देना का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाए। इसपर गिरिबाला सिंह के वकील नित्या रामचंद्रन ने जवाब दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा।

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गिरिबाला के वकील ने मांगा एक हफ्ते का समय

बार एंड बेंच के मुताबिक, गिरिबाला के वकील की ओर से एक हफ्ते समय की मांग पर ट्विशा के परिवार की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मामले की तुरंत सुनवाई का आग्रह किया। लूथरा ने कोर्ट से मांग की कि सिर्फ एक या दो दिन का समय ही दिया जाए।

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘जब वे (आरोपी सास) अग्रिम जमानत के लिए तुरत आवेदन कर सकती हैं और उसी दिन जमानत हासिल भी कर सकती हैं तो हम भी जल्द सुनवाई की आग्रह कर सकते हैं क्योंकि ये एक गंभीर मामला है।’

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सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की स्वत: संज्ञान के तहत सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार और आरोपियों की ओर से लगातार की जा रही बयानबाजी पर बेंच ने कहा 'हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार और आरोपी सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखें जिससे मौजूदा जांच पर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज

ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह, सास और रिटायर्ड न्यायाधीश गिरीबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित अलग-अलग धारों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा धारा 80(2), 85 और 3(5) और दहेज प्रताड़ना की धाराएं जोड़ी हैं।

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