Accused Samarth Singh withdrawn anticipatory bail petition from HC in Twisha Sharma death case ट्विशा मौत मामले में नया ट्विस्ट; पति ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जिला अदालत में करेगा सरेंडर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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ट्विशा मौत मामले में नया ट्विस्ट; पति ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जिला अदालत में करेगा सरेंडर

मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी कर दी। इससे पहले 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब सीएम ने उन्हें सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आश्वासन दिया था।

Fri, 22 May 2026 03:24 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
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ट्विशा मौत मामले में नया ट्विस्ट; पति ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जिला अदालत में करेगा सरेंडर

भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसके पति समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है, साथ ही उसने जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने की बात कही है। जस्टिस ए.के. सिंह की वेकेशन बेंच के सामने समर्थ के वकील ने कहा है कि वह जिला अदालत में सरेंडर करेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके अलावा शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश भी दे दिया। यह पोस्टमॉर्टम AIIMS दिल्ली की एक टीम द्वारा भोपाल आकर किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जिसे देखते हुए अदालत ने पुलिस को शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

उधर शुक्रवार को इस मामले में हुए एक अन्य अपडेट में मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 मई को ट्विशा के परिजनों से हुई मुलाकात के दौरान ट्विशा की मौत की सीबीआई से जांच कराने का आश्वासन दिया था।

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सोमवार को होगी गिरिबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई

इसके अलावा ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए मृतका के परिजनों द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका सोमवार (25 मई) के लिए लिस्ट की गई है। कोर्ट ने इस मामले से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं। उधर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देेत हुए ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील एडवोकेट अंकुर पांडे ने बताया कि, 'AIIMS के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द दूसरा पोस्टमॉर्टम करवाएं। वहां के विशेषज्ञ डॉक्टर दिल्ली से भोपाल आएंगे और AIIMS में रखे ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम करेंगे।'

जांच एजेंसी या भोपाल अदालत में सरेंडर करेगा समर्थ

इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस मामले में चौथी याचिका ट्विशा शर्मा के पति और मुख्य आरोपी समर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ दायर की गई थी, जो कि 12 तारीख से फरार है। साथ ही उन्होंने बताया कि समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका को उसके वकील ने वापस ले लिया है। अंकुर पांडे ने बताया कि 'समर्थ ने अपनी याचिका इस आधार पर वापस ली है कि वह या तो जांच एजेंसी या अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेगा, और फिर अदालत या जांच अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे।'

इस आधार पर अग्रिम जमानत मांग रहा था समर्थ

इससे पहले हाई कोर्ट में लगाई अपनी याचिका में समर्थ सिंह ने दावा किया था कि उनका परिवार जांच टीम के साथ लगातार सहयोग कर रहा है इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी कल्पना और अनुमानों पर टिकी है और हर मामले में महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही जब्त की जा चुकी है। 69 पन्नों की अग्रिम जमानत याचिका में समर्त ने दावा किया कि वह और उनकी मां आज तक जांच में सहयोग कर रहे हैं।

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बता दें कि ट्विशा की मौत मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही आवेदक फरार है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। फरार आरोपी ने उच्च न्यायालय का रुख तब किया जब भोपाल में मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह को राहत दे दी थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी में गिरिबाला का नाम भी है।

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मॉडल एवं अभिनेत्री ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। ट्विशा (33) के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर मौत के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वहीं, सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं। इस मामले में पुलिस ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

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