नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाएं होंगी सशक्त : लक्ष्मी बाखला
भाजपा नेत्री लक्ष्मी बाखला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 एक ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इससे महिलाओं की भागीदारी नीति-निर्माण में बढ़ेगी और जन-केंद्रित नीतियों का विकास होगा।

तोरपा, प्रतिनिधि। भाजपा नेत्री लक्ष्मी बाखला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023, केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम से महिलाओं को उनका हक मिलेगा। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी होगी। इस अधिनियम के बारे में देश के प्रत्येक नारी को जागरूक होने और देश के सशक्तिकरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है।
सोमवार को तोरपा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लक्ष्मी बाखला ने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में नीतियां अधिक जन-केंद्रित बनेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसी पहलों से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गंदौरी गुडिया ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को नीति निर्माण की मुख्य भागीदार बनाएगा। इस मौके पर सुनीता देवी, अमृता देवी आदि उपस्थित थे।
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