महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है नारी शक्ति अधिनियम: विधायक
गिरिडीह में भाजपा विधायक मंजु कुमारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे वे राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगी। उन्होंने सभी महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की।

गिरिडीह, प्रतिनिधि। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने पर सोमवार को भाजपा विधायक मंजु कुमारी ने प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर की है। न्यू परिसदन भवन में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी दिलाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा की प्रदेश मंत्री शालिनी बैसखियार, प्रो विनीता कुमारी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा कुमारी आदि मौजूद थी। विधायक ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे अब महिलाएं पंचायत से लेकर संसद तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी। उन्होंने आगे कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और राजनीति में भी वे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस कानून के लागू होने से समाज में महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने का नया अवसर मिलेगा। मंजु कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से महिलाओं के विकास और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है। यह अधिनियम उसी सोच का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव दोनों तेजी से बढ़ेंगे। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और देश के विकास में सक्रिय योगदान दें।
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