'शाम तक संपत्ति कुर्क हो जाएगी', हाई कोर्ट की फटकार के बाद जागे रांची के SSP; क्या था मामला
गुमला उपभोक्ता फोरम के आदेश को लागू करने में सहयोग न करने के मामले में मंगलवार को रांची के एसएसपी हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। अदालत की फटकार के बाद एसएसपी ने फोरम के आदेश का पालन करने की बात कोर्ट से कही है।

गुमला उपभोक्ता फोरम के आदेश को लागू करने में सहयोग न करने के मामले में मंगलवार को रांची के एसएसपी हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। अदालत की फटकार के बाद एसएसपी ने फोरम के आदेश का पालन करने की बात कोर्ट से कही। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
प्रार्थी कविता साबू ने गुमला में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन बिल्डर द्वारा कब्जा नहीं दिए जाने पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था। उपभोक्ता फोरम गुमला ने फैसला सुनाते हुए रांची के सदर और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में स्थित बिल्डर की दो संपत्तियों को कुर्क करने का वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी किया था। आरोप है कि सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने इस वारंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, वहीं सदर थाना पुलिस ने भी संपत्ति कुर्की में कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी बिल्डर के साथ मिलीभगत कर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं।
भविष्य में लापरवाही नहीं करने का निर्देश जारी होंगे
एसएसपी ने अदालत को बताया कि सदर थाना क्षेत्र में स्थित बिल्डर की संपत्ति को अटैच (कुर्क) कर ली गई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की संबंधित संपत्ति को आज शाम तक कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए रांची के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया था कि पुलिस प्रशासन का रवैया सहयोगात्मक नहीं है।
विशेष रूप से सुखदेव नगर थाना प्रभारी द्वारा फोरम का पत्र लेने से इनकार करने को कोर्ट ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाई, तब जाकर संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई।




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