Babulal Marandi gets major relief from Jharkhand HC, orders cancellation of five FIRs पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रद्द हुईं उनके खिलाफ दर्ज पांचों FIR, Jharkhand Hindi News - Hindustan
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पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रद्द हुईं उनके खिलाफ दर्ज पांचों FIR

बाबूलाल मरांडी के वकीलों ने कहा कि ये सारे मामले राजनीतिक विद्वेष के कारण राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए थे और उनके दिए बयान किसी आपराधिक मानसिकता से प्रेरित नहीं थे।

Wed, 18 Feb 2026 09:00 AMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रांची, झारखंड
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पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रद्द हुईं उनके खिलाफ दर्ज पांचों FIR

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मरांडी के खिलाफ दर्ज सभी पांच प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। मरांडी ने इन प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।

मरांडी के वकीलों ने दिया यह तर्क

सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार समेत अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप न तो मानहानि की श्रेणी में आते हैं और न ही सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण राज्य के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और बयान किसी आपराधिक मानसिकता से प्रेरित नहीं था।

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यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में की थी आलोचना

मामले में कहा गया कि एक यूट्यूब चैनल को दिए गए साक्षात्कार में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कई उदाहरणों का उल्लेख किया था और हेमंत सोरेन परिवार का नाम लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया।