पोर्टल पर आवेदन दें और मकान कराएं नियमित, झारखंड के नगर विकास मंत्री ने बताई वजह
सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां राज्य की जनता को एक मौका दिया जा रहा है कि वे अनधिकृत तरीके से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे।

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां राज्य की जनता को एक मौका दिया जा रहा है कि वे अनधिकृत तरीके से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे। जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा, सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है। अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।
सुदिव्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार की है।
राशि को तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान
मंत्री सुदिव्य ने कहा कि सरकार की नीतियों के अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए हैं, ये उन लोगों के लिए एक मौका है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही है।
शहरीकरण व्यवस्थित हो, इसके प्रति सरकार गंभीर
प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है। शहर की सूरत बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर का निर्माण भी जारी है। अरगोड़ा, करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। इस दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा। साथ ही जी प्लस2 और 300 वर्गमीटर से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा।
ध्यान दें: पोर्टल पर आवेदन के लिए दो माह का समय
डायरेक्टर सूडा सूरज कुमार ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है। भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें। झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए दो माह का समय है। इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा सूरज कुमार ने मंत्री के समक्ष दिया। इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, अपर सचिव जुल्फिकार अली, धनबाद नगर आयुक्त आशीष सहित नगर विकास एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारीगण और फिक्की के पदाधिकारी उपस्थित थे।




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