बिहार में सभी विभागों में तकनीकी पदों पर BTSC और गैर तकनीकी पदों पर BSSC करेगा भर्ती
बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली BTSC के जरिये की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है।

बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिये की जाएगी। आयोग मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा कर सकेगा। इन नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में संशोधन कर एक नई शर्त जोड़ी गयी है। गुरुवार को इस विधेयक की प्रति विधानसभा में वितरित की गई।
एकरूपता के लिए संशोधन विधेयक लाया गया
राज्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह ख और ग के सभी तकनीकी सेवाओं, संवर्गों, पदों पर एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा आयोग की ओर से किया जाना है। चूंकि, बिहार के सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम ) के तहत मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता हो, इसलिए संशोधन विधेयक लाया गया है।
गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी
वहीं राज्य के सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी और कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम) के तहत मंत्रिपिरषद की ओर से स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी। इसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 में प्रावधान किया गया है। चूंकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, 2002 की धारा-5 के अनुसार, आयोग, नियमावली में प्रावधान है कि ‘4800 ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत सभी सामान्य, तकनीकी, गैर तकनीकी सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सकेगी। लेकिन संविदा-नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकंपा की नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियां आयोग की अनुशंसा प्राप्त किए बिना भी की जा सकेगी। ऐसे में सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम) के तहत नियुक्ति के लिए एकरूपता एवं पारदर्शिता जरूरी है। इसके लिए अधिनियम की धारा-5 में तकनीकी शब्द को हटाते हुए एक नई शर्त जोड़ी गई है और उसमें सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम ) के गैर तकनीकी पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है।
इन पदों पर बहाली की प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेंगी ।




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