Supreme Court orders Election Commission to release list of 65 lakh deleted voters with reasons at district level चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख डिलीट वोटर की सूची कारण के साथ जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
More

चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख डिलीट वोटर की सूची कारण के साथ जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उसे मंगलवार तक जिला स्तर पर जारी करे। नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताना होगा। 

Thu, 14 Aug 2025 05:27 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share
चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख डिलीट वोटर की सूची कारण के साथ जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने कहा गया है। अखबार से टीवी तक प्रचार करने का भी आदेश है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मतदाता वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC) डालकर अपना नाम खोज सके।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद आयोग ने 1 अगस्त को पहला मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन 65 लाख लोगों में 22 लाख मर चुके हैं, जबकि 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए या मिले नहीं। आयोग के मुताबिक 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम दो जगह दर्ज थे।

बिहार चुनाव से SIR को अलग किया जाए, वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले RJD सांसद

सुप्रीम कोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों, नेताओं और एनजीओ ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह से स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ केस दायर किया है, जिस पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को गुरुवार को यह अंतरिम आदेश दिया है और कहा है कि अगले शुक्रवार को वो आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जिला स्तर से आदेश के पालन की रिपोर्ट भी आयोग से मांगी है कि लिस्ट निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक कर दी गई है।

बिहार में वोटर से आधार कार्ड ले चुनाव आयोग, आपत्ति के स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट से SIR में पहली राहत

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश में कहा है कि 2025 के समरी रिवीजन के बाद की मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों के नाम थे लेकिन SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी सूची जिला स्तर पर जारी की जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की साइट पर यह सूची उपलब्ध हो, जिसमें वोटर कार्ड नंबर डालकर वोटर अपनी जानकारी ले सके। सूची बूथवार होनी चाहिए।

मैं जिंदा हूं मीलॉर्ड.., SIR में मरा बता वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा युवक

बेंच ने कहा है कि लिस्ट में हर वोटर के सामने ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम काटने का कारण भी दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सर्वाधिक सर्कुलेशन वाले अखबार में इसका प्रचार-प्रसार किया जाए और दूरदर्शन और रेडियो चैनल के जरिए भी लोगों को बताया जाए कि इस तरह की सूची जारी हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अगर सोशल मीडिया खाते सक्रिय हैं तो वहां भी यह जानकारी दी जाए।

सांसद वीणा देवी के पति दिनेश सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट में दो जगह, तेजस्वी यादव ने दिखाया J𝐃𝐔 एमएलसी का ईपिक नंबर

कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक सूचना में यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि लिस्ट में नाम कटने से प्रभावित लोग आधार कार्ड की कॉपी के साथ दावा पेश कर सकते हैं। अदालत ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) को भी वेबसाइट पर राज्य भर के डिलीट वोटर के नाम की सूची, डिलीट होने के कारण के साथ बताने कहा है। आयोग को बूथ लेवल अफसर से लेकर जिला स्तर के अफसर से आदेश के पालन की रिपोर्ट लेकर कोर्ट को बताना है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:डबल एपिक पर मुश्किल में MP वीणा देवी, MLC दिनेश सिंह? EC ने भेजा नोटिस
ये भी पढ़ें:NDA सांसद वीणा देवी के पास दो वोटर आईडी, तेजस्वी यादव का दावा; SIR पर सवाल
ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग करे जांच, अगर…डिप्टी CM विजय सिन्हा के 2 वोटर ID विवाद पर बोले चिराग
ये भी पढ़ें:तेजस्वी के राघोपुर से वोटर लेकर पहुंचे संजय, राहुल बोले- मृतकों के साथ चाय पी ली
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।