Teacher Suspended for Obscene Chats with Female Educator in Muzaffarpur बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला टीचर से डर्टी टॉक, अश्लील चैट करने वाला शिक्षक सस्पेंड, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला टीचर से डर्टी टॉक, अश्लील चैट करने वाला शिक्षक सस्पेंड

माध्यमिक डीपीओ ने जांच में इसे सही पाया था। डीपीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपित शिक्षक ने अश्लील चैट से इनकार किया, लेकिन वह कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। दूसरी ओर, शिक्षिका ने क्लिपिंग दिखाई थी।

Thu, 16 April 2026 01:57 AMNewswrap हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला टीचर से डर्टी टॉक, अश्लील चैट करने वाला शिक्षक सस्पेंड

बिहार में एक टीचर के महिला टीचर के साथ डर्टी टॉक के बाद उसपर कड़ा ऐक्शन लिया गया है। शिक्षिका से अश्लील चैट के मामले में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ ने बुधवार को इसका निर्देश जारी किया है। डीपीओ ने 30 दिन में इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पीड़िता शिक्षिका ने सकरा के विद्यालय के अध्यापक पर अश्लील चैट करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद डीपीओ माध्यमिक से इसकी जांच कराई गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया था।

जिसके बाद अब अमर्यादित व्यवहार को लेकर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डीपीओ स्थापना ने बताया कि शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के मद्देनजर आरोपपत्र गठित कर जांच के लिए डीपीओ पीएम पोषण योजना को जांच पदाधिकारी तथा डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है।

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इनको साक्ष्य सहित आरोप की प्रति भेजी गई है। मामले में 30 दिनों में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिक्षिका ने दिसंबर 2025 में शिक्षक पर आरोप लगाया था। माध्यमिक डीपीओ ने जांच में इसे सही पाया था। डीपीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपित शिक्षक ने अश्लील चैट से इनकार किया, लेकिन वह कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। दूसरी ओर, शिक्षिका ने क्लिपिंग दिखाई थी।

किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दो को चार साल की सजा

इधर मुजफ्फरपुर के ही करजा थाना के एक गांव में तीन वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी दो युवकों को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में राजकिशोर महतो (28) व सितम कुमार महतो (23) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई।

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विशेष कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। मामले के तीसरे आरोपित राहुल कुमार के विरुद्ध पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके विरुद्ध अलग सेशन-ट्रायल चल रहा है।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि किशोरी के पिता ने 27 अगस्त 2023 को करजा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 26 अगस्त 2023 की दोपहर उसकी पुत्री शौच करने घर से बाहर बगीचे में गई थी। वहां राजकिशोर, सीतम व राहुल ने उसे पकड़ लिया। उसे नशा खिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आसपास के लोगों के जुटने पर तीनों भाग निकले। मामले की जांच के बाद पुलिस ने राजकिशोर व सीतम के विरुद्ध 18 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

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