Fourteen year brother raped sister in bihar deep wounds found on her private part बिहार में 14 साल के भाई ने साढ़े तीन साल की चचेरी बहन से किया रेप, प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में 14 साल के भाई ने साढ़े तीन साल की चचेरी बहन से किया रेप, प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म

बच्ची से पूछताछ की तो बताया कि आरोपित ने जख्मी कर दिया। आरोपित के घर पहुंचकर शिकायत की तो बच्ची का इलाज कराने की बात कही। इसके बाद मड़वन सीएचसी ले गई, जहां से मेडिकल रेफर कर दिया गया।

Thu, 16 April 2026 07:50 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, मड़वन, मुजफ्फरपुर
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बिहार में 14 साल के भाई ने साढ़े तीन साल की चचेरी बहन से किया रेप, प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक चचेरे भाई की हैवानियत जान कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 अप्रैल को 15 साल के किशोर ने साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके साथ दरिंदगी भी की, जिससे प्राइवेट पार्ट में गहरा जख्म हो गया। इसके बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में घर लाकर छोड़ दिया। आरोपित पीड़िता का चचेरा भाई है। मामले को लेकर बच्ची की मां ने बुधवार को करजा थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें किशोर को आरोपित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित किशोर को हिरासत में ले लिया है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल को राशन लेने गई थी। इसी बीच बच्ची को घर से बुलाकर ले गया। वापस राशन लेकर घर पहुंची तो बच्ची दादी के पास बैठी थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बच्ची से पूछताछ की तो बताया कि आरोपित ने जख्मी कर दिया। आरोपित के घर पहुंचकर शिकायत की तो बच्ची का इलाज कराने की बात कही। इसके बाद मड़वन सीएचसी ले गई, जहां से मेडिकल रेफर कर दिया गया। इधर, एसआई श्वेता कुमारी ने बताया कि एफएसएल की टीम से जांच कराई गई है। प्रभारी थानेदार कृष्णकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपित से पूछताछ जारी है।

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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दो को चार साल की सजा

इधर करजा थाना के ही एक गांव में तीन वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी दो युवकों को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में राजकिशोर महतो (28) व सितम कुमार महतो (23) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई।

विशेष कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। मामले के तीसरे आरोपित राहुल कुमार के विरुद्ध पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके विरुद्ध अलग सेशन-ट्रायल चल रहा है।

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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि किशोरी के पिता ने 27 अगस्त 2023 को करजा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 26 अगस्त 2023 की दोपहर उसकी पुत्री शौच करने घर से बाहर बगीचे में गई थी। वहां राजकिशोर, सीतम व राहुल ने उसे पकड़ लिया। उसे नशा खिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आसपास के लोगों के जुटने पर तीनों भाग निकले। मामले की जांच के बाद पुलिस ने राजकिशोर व सीतम के विरुद्ध 18 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

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