कुढ़नी रेप कांड, बच्ची के कपड़े पर मिला रोहित का सीमेन; रेप के बाद गला काट कर हुई थी हत्या
बता दें कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्ष की बच्ची का गला रेत दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित रोहित को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ सेशन ट्रायल चल रहा है।

मुजफ्फरपुर के चर्च कुढ़नी दुष्कर्म कांड में न्यायाधीश नूर सुलताना के विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या- तीन में मंगलवार को एफएसएल पटना के सहायक निदेशक डॉ. दीपक कुमार ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि कपड़ों की जांच में उस पर खून बच्ची का और सीमेन आरोपित रोहित का ही मिला था। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि इस मामले के आईओ व कुढ़नी थाना के दारोगा अंजली कुमारी ने दो जून को बच्ची व आरोपित के कपड़े व अन्य चीजें जांच के लिए सौंपी थीं। इस पर लगे खून व सीमेन का डीएनए टेस्ट किया गया।
गवाही के समय रोहित को भी लाया गया था
डा. दीपक के नेतृत्व में एफएसएल की टीम ने बच्ची व आरोपित के चार कपड़ों की बायोलॉजिकल जांच की। टीम में चार अन्य सदस्य थे। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने उनका मुख्य परीक्षण कराया। वहीं डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने प्रतिपरीक्षण कराया।
गवाही के दौरान आरोपित रोहित कुमार को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। बुधवार को भी इस जघन्य मामले में गवाही होगी। विदित हो कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्ष की बच्ची का गला रेत दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित रोहित को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ सेशन ट्रायल चल रहा है।




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