उत्तराखंड में सड़क पर बकरीद की नमाज पर वक्फ कमेटियां नपेगी, बोर्ड ने जारी किया आदेश
बकरीद पर नमाज सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अदा करने पर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने आदेश जारी किए हैं कि नमाज केवल निर्धारित ईदगाह या मस्जिद परिसरों में होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित समितियों और मुतवल्ली पर कार्रवाई होगी।
बकरीद पर सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर मुतवल्ली पर कार्रवाई की जाएगी, वक्फ प्रबंधन समिति कमेटी भी भंग की जा सकती है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने ईद उल अजहा की नमाज को लेकर सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा कि बकरीद पर नमाज निर्धारित ईदगाह या मस्जिद परिसरों में सुनिश्चित की जाए। किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक मार्गों, सड़कों और यातायात को प्रभावित करने वाले स्थानों पर नमाज अदा नहीं की जाए।
समस्त संबंधित प्रबंधन, समितियां एवं मुतवल्ली अपने अपने क्षेत्राधिकार में व्यवस्था बनाए रखेंगे। लापरवाही पर नियमों व अधिनियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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