Yogi government has given big relief to those building small houses and small shops in the cities of UP, know what यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें क्या?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें क्या?

यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। नक्शा पास कराते समय इन्हें अब आधा विकास शुल्क देना होगा। शहरों के लिए तय विकास शुल्क का मात्र 50 फीसदी ही इनसे लिया जाएगा।

Sat, 25 April 2026 07:16 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें क्या?

UP News: योगी सरकार ने शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। नक्शा पास कराते समय इन्हें अब आधा विकास शुल्क देना होगा। शहरों के लिए तय विकास शुल्क का मात्र 50 फीसदी ही इनसे लिया जाएगा। इसके साथ ही अलग-अलग शहरों के लिए नए सिरे से विकास शुल्क तय किए गए हैं। गाजियाबाद का सबसे अधिक और अयोध्या का सबसे कम विकास शुल्क रखा गया है।

प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने कैबिनेट फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) (तिृतीय संशोधन) नियमावली-2026 जारी कर दी है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा नक्शा पास करते समय नई दरों के हिसाब से विकास शुल्क की वसूली की जाएगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जहां भी विकास शुल्क में पूर्ण या आंशिक छूट दी गई है, वहां इसकी वसूली नहीं की जाएगी।

गाजियाबाद में सबसे अधिक और अयोध्या में सबसे कम विकास शुल्क

विकास शुल्क शहरों और स्थानों के हिसाब से तय किए गए हैं। मकान, प्रतिष्ठान व अपार्टमेंट के आधार पर इसकी वसूली की जाएगी। बड़े शहरों में अधिक और छोटे शहरों में विकास शुल्क कम देना होगा। उदाहरण के लिए गाजियाबाद में सबसे अधिक और अयोध्या में सबसे कम विकास शुल्क रखा गया है।

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बरेली, लोनी, मोदीनगर व मुरादनगर 1450 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया

गाजियाबाद में 4165 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से इसकी वसूली की जाएगी। कानपुर लखनऊ व आगरा को एक श्रेणी में रखते हुए 2462 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर तय की गई है। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बरेली, लोनी, मोदीनगर व मुरादनगर 1450 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है।

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अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद 1020 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय

अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, न्यू सिकंदराबाद, खुर्जा, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, हापुड़-पिलखुवा, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, उन्नाव-शुक्लागंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर 1020 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई है। अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, बिठूर, अकबरपुर, फतेहपुर-सीकरी, कोसीकला-छाता-चौमुहा-नंदगांव में 603 रुपये वर्ग मीटर की दर तय की गई है। इसके साथ ही इसके निर्धारण की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है, जिससे इसे तय करते समय किसी तरह की कोई बाधा न हो।

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