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यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट कल जारी होगी, जानें कहां देख सकेंगे

UP Panchayat elections: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मंगलवार को मतदाता सूची के कंप्यूटीकरण, स्टेट वोटर नंबर के आवंटन व मतदेय स्थलों की मैपिंग इत्यादि का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया था।

Tue, 9 June 2026 07:38 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट कल जारी होगी, जानें कहां देख सकेंगे

UP Panchayat elections final voter list: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची बुधवार को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंगलवार को मतदाता सूची के कंप्यूटीकरण, स्टेट वोटर नंबर के आवंटन व मतदेय स्थलों की मैपिंग इत्यादि का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया था।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करने की इससे पहले पांच बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। बुधवार को भी देर शाम तक ही यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा सकेगी।

फिलहाल अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाश 23 दिसंबर 2025 को ही कर दिया गया था। अनंतिम मतदाता सूची में 12.69 करोड़ मतदाता शामिल हैं। अनंतिम मतदाता सूची में 1.81 करोड़ नए नाम जोड़े गए थे, 21.08 लाख मतदाताओं के नाम में संशोधन किया गया था और 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए थे।

पिछले चुनाव की तुलना में 40.19 लाख नए मतदाता बढ़े

वर्ष 2021 की मतदाता सूची में 12.29 करोड़ मतदाता थे और इस अनंतिम मतदाता सूची में 12.69 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में पिछले चुनाव की तुलना में 40.19 लाख नए मतदाता बढ़े हैं। पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में तकनीकी का भरपूर प्रयोग करेगा। सभी मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर जारी किए जा रहे हैं। सभी मतदाताओं का फोटो सहित ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति दो बार वोट नहीं डाल सकेगा। मोबाइल एप की मदद से मतदाता की मतदान केंद्र पर फोटो खींचते ही यह पता चल जाएगा कि इसने पहले वोट डाल दिया है।

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प्रधानों को बनाया गया है प्रशासक

आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव न हो पाने पर पहली बार 57694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अब उनके काम के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रशासक की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नए काम वो डीएम की अनुमति से ही करा सकेंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों ने प्रशासक के रूप में 27 मई से काम संभाला है। ऐसे में अब इस तिथि से वह कोई भी नया काम कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम को प्रस्ताव भेजेंगे। फिर डीएम की अनुमति से ही वह कोई नया काम करा सकेंगे। सिर्फ ग्राम पंचायतों के प्रशासक नियुक्त किए जाने से पूर्व की तिथि से स्वीकृत व अनुमोदित दैनिक, निर्माणाधीन, मरम्मत कार्य और पूर्ण हो चुके कामों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन कराते हुए भुगतान प्रशासक पूर्व की भांति कर सकेंगे।

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