वाराणसी-मेरठ और बरेली के बाद इस जिले में गरजेगा बुलडोजर, 48 दुकानों को 16 तक का अल्टीमेटम
वाराणसी, मेरठ और बरेली के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और जिले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सिंचाई विभाग की राजकीय भूमि पर बने 48 मकानों और दुकानों को 15 अप्रैल तक खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। 16 से बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है।

यूपी में वाराणसी के दालमंडी, मेरठ के सेंट्रल मार्केट और बरेली के कोहाड़ापीर से लेकर धर्मकांटे चौराहे व नैनीताल रोड तक बुलडोजर एक्शन के बाद अब एक और जिले में दुकानों मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। यहां सिंचाई विभाग के अधिकारी विभाग की राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सड़कों पर निकले हैं। पहले चिह्नित किए गए कुल 58 में से 48 मकान व दुकानों को 15 अप्रैल तक खाली करने की चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया कि 16 अप्रैल को सभी निर्माण बुलडोजर से ढहाए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित पर कोर्ट के अवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी।
10 मकान और दुकानों से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित होने से उनको हाल फिलहाल अभियान से अलग रखने की बात अधिकारी कह रहे हैं। अचानक सिंचाई विभाग के सामने आने से संबंधित मकान और दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया है।
पूर्व में उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में औरैया के दिबियापुर नगर में सिंचाई विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इसके लिए पूर्व में दुबारा 58 दुकानों मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। लोगों से कब्जा एवं मलबा हटा लेने के लिए कहा गया था। लोगों ने मकान खाली भी कर लिए थे।
लेकिन कोर्ट में मामला चले जाने से कुछ महीने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान रुक गया था और लोग फिर काबिज होकर अपना व्यापार करने लगे थे कई लोगों ने दूसरी जगह दुकान किराए पर ले ली थी और चिंता मुक्त होकर व्यापार में जुटे थे। लेकिन गुरुवार को फिर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की सूचना देने से लोगों में हड़कंप मच गया है। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से मुनादी करते हुए 15 अप्रैल तक स्वयं निर्माण हटा लेने को कहा गया है अन्यथा की स्थिति में 16 अप्रैल से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही विभाग कराएगा।
गुरुवार को सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धनंजय तिवारी आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नहर बाजार कंचौसी रोड, नहर पुल के पास भ्रमण कर सूचना कराई। इसमें चिह्नित 48 मकानों व दुकानों को 15 अप्रैल तक स्वयं खाली करने और 16 अप्रैल को बुलडोजर से तोड़ने की चेतावनी दी गई। बुलडोजर से तोड़े जाने पर हर्जाना वसूले जाने के लिए भी आगाह किया गया। अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही चरण में नोटिस जारी किए जा चुके थे ,दूसरे चरण में नोटिस चस्पा हुए थे। बुलडोजर से 16 अप्रैल को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की तिथि सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है।
इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में लगाए गए नोटिस धारकों में 48 लोगों को मकानों एवं दुकानों से कब्जा हटा लेने की सूचना दी गई है। कोर्ट में 10 लोगों के मामला लंबित है उनको पृथक कर दिया गया है।




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