कोर्ट पहुंची सपना चौधरी के खिलाफ जमानती वारंट निरस्त, भरना होगा इतना हर्जाना
अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट को निरस्त कराने के लिए मशहूर डांसर सपना चौधरी शनिवार को लखनऊ की एक कोर्ट में हाज़िर हुईं। यहां पर प्रभारी एसीजेएम अनुपम दुबे ने सपना चौधरी पर 14 सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है।

अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट को निरस्त कराने के लिए मशहूर डांसर सपना चौधरी शनिवार को लखनऊ की एक कोर्ट में हाज़िर हुईं। यहां पर प्रभारी एसीजेएम अनुपम दुबे ने सपना चौधरी पर 14 सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद वारंट को वापस लेते हुए सपना को 60 हज़ार रुपए का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है।
सपना चौधरी ने कहा कि पक्ष कुछ नहीं होता सही है। मैं सही हूं तो बाहर हूं बस बात खत्म। क्या पक्ष होगा इसमें। अगर मैं दोषी होती, तो आपको क्या लगता है मैं बाहर होती? तो सिंपल सी बात है आरोप होना एक बात है और आरोपी साबित होना अलग बात है। जब साबित होगा तब मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में सब सही रहा। बढ़िया है। मजे आ रहे हैं।
ये था मामला
आशियाना की चौकी किला के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टिट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा एवं जुनैद अहमद के ख़िलाफ़ कराई थी। कहा कि 2018 में लखनऊ के स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों की ओर से सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इवेंट के लिए आयोजकों ने प्रति व्यक्ति 300 रुपये के हिसाब से हजारों टिकट बेचे थे। परंतु रात 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों ने हंगामा किया। वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई थी। दर्शकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की, जिसके बाद थाना में सपना और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के बाद 2019 में सपना चौधरी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। पिछले काफी समय से इस मामले में आरोप तय होने के बावजूद सपना अदालत में हाजिर नहीं हो रही थीं। हालांकि, अब सपना ने कानूनी प्रक्रिया में शामिल होकर अपना पक्ष रखा है। इसके बाद अदालत को आगे भी सहयोग करने का विश्वास दिलाया है।




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