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तेजस्वी यादव मुश्किल में, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा; ये है मामला

शिकायत के अनुसार एक्स पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अधिकारिक हैंडल से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे एक पोस्ट किया गया। आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई थी। पोस्ट की कॉपी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में संलग्न की गई है।

Sat, 23 Aug 2025 06:02 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, शाहजहांपुर
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तेजस्वी यादव मुश्किल में, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा; ये है मामला

Tejashwi Yadav: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार राजद के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे एक पोस्ट किया गया। आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई। पोस्ट की कॉपी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में संलग्न की गई है। शुक्रवार सुबह पोस्ट के बाद दोपहर में पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेटमार भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें पॉकेटमार पीएम नहीं चाहिए।

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भाजपा महानगर अध्यक्ष ने इस बयान को भी गंभीर बताया और कहा कि इससे भी जनमानस की भावनाएं आहत हुईं हैं। शिल्पी गुप्ता ने बताया कि सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं, शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि बीएनएस की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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महाराष्ट्र में भी दर्ज हुआ है केस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी एक केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर तेजस्वी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कारण बनने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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