सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में हुए बरी, RSS-BJP से क्या कनेक्शन?
सपा नेता आजम खान को लखनऊ MP-MLA स्पेशल कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोप था कि आजम खान ने सरकारी लेटर पैड का उपयोग कर उस पर भाजपा, आरएसएस और शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद को बदनाम किया था।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सरकारी लेटर पैड और मुहर के दुरुपयोग के आरोप से एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। आरोप था कि आजम खान ने सरकारी लेटर पैड का उपयोग कर उस पर भाजपा, आरएसएस और शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के खिलाफ टिप्पणी की थी।
पत्रावली के अनुसार आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में फरवरी 2019 वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि घटना वर्ष 2014 की है लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिसपर वादी ने अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेज कर आरोप लगाया। आरोप था कि आजम खान ने सरकारी लेटर पैड का उपयोग कर उस पर भाजपा, आरएसएस और शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के खिलाफ टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया था कि यह कार्य न केवल सरकारी पद की मर्यादा के विपरीत था, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द को भी ठेस पहुंच सकती थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया। इसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट से सपा नेता आजम खान राहत मिली। वह इस केस से बरी हो गए हैं।
समर्थकों ने राहत की सांस ली
केस में बरी होने के बाद आजम खान के समर्थकों ने राहत की सांस ली और अदालत के बाहर संतोष जताया। वहीं कानूनी जानकारों के अनुसार, यह फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
यतीमखाना प्रकरण में 12 को होगी सुनवाई
वहीं रामपुर में आजम खान से जुड़े चर्चित यतीमखाना प्रकरण में शुक्रवार को सुनवाई थी। लेकिन, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष का गवाह पेश नहीं हुआ, जिसके चलते सुनवाई टल गई। अब 12 नवंबर को सुनवाई होगी।
क्वालिटी बार प्रकरण में सुनवाई 25 को
रामपुर में ही आजम खान से जुड़े क्वालिटी बार प्रकरण में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस केस में अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी।




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