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यूपी में बढ़ गए 15 हजार से अधिक पोलिंग स्टेशन, वोटरों की संख्या को लेकर आया नया नियम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदेय स्थल के निर्धारण की कार्यवाही 29 अक्तूबर को शुरू हुई थी और 24 नवंबर को इसका प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

Tue, 30 Dec 2025 09:49 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में बढ़ गए 15 हजार से अधिक पोलिंग स्टेशन, वोटरों की संख्या को लेकर आया नया नियम

यूपी में अब 1200 मतदाताओं पर एक मतदेय स्थल (पोलिंग स्टेशन) बनाया जाएगा। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों का निर्धारण अब मतदाताओं की इसी संख्या के आधार पर होगी। अभी तक 1500 मतदाताओं पर एक मतदेय स्थल बनता था। अभी तक मतदेय स्थलों की संख्या 162486 थी। अब इसमें 15030 की वृद्धि होने के बाद मतदेय स्थलों की कुल संख्या 177516 हो गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदेय स्थल के निर्धारण की कार्यवाही 29 अक्तूबर को शुरू हुई थी और 24 नवंबर को इसका प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

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वर्ष 2024 में मतदेय स्थलों का निर्धारण 1500 मतदाताओं के आधार पर किया गया था। ऐसे में अब जो नए 15030 मतदेय स्थल और बढ़ गए हैं वहां भी 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को काफी सहूलियत होगी। मतदेय स्थलों की संख्या में वृद्धि होने से मतदाता संबंधित कार्यों और मतदान करने में कठिनाई नहीं होगी।

छह मार्च तक डीएम-एसडीएम के तबादले पर रोक

इसके साथ ही यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाण पुनरीक्षण (एसआईआर) के चलते डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और तब तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन काम में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे।

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एसआईआर का काम प्रदेश में चल रहा है। बीते 27 अक्तूबर को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कोई भी पद रिक्त न हो और इन अधिकारियों का तबादला बिना चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा। एसआईआर की तारीखें अब बढ़ाई गई हैं। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि बढ़ी हुई तिथियों को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति स्थानांतरण न किया जाए, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा।

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