documents will have to be submitted in sir as per age voters without mapping will get notice after 31st december यूपी के ऐसे वोटरों को 31 के बाद जारी होगी नोटिस, SIR के लिए उम्र के हिसाब से देने होंगे दस्तावेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के ऐसे वोटरों को 31 के बाद जारी होगी नोटिस, SIR के लिए उम्र के हिसाब से देने होंगे दस्तावेज

बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी। भारतीय नागरिकता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर मताधिकार मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग की समय सारणी के अनुसार 31 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

Sun, 28 Dec 2025 08:10 PMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी के ऐसे वोटरों को 31 के बाद जारी होगी नोटिस, SIR के लिए उम्र के हिसाब से देने होंगे दस्तावेज

मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को उम्र के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

गोरखपुर में बिना मैपिंग वाले 3, 22, 468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी। भारतीय नागरिकता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर मताधिकार प्राप्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग की समय सारणी के अनुसार 31 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी का दावे आपत्तियों का दौर होगा, जबकि 31 से बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, जबकि 21 फरवरी तक प्राप्त दस्तावेजों का सत्यापन सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। 25 फरवरी तक जांच प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 13 दस्तावेजों में एक दस्तावेज जमा करना है। बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिसमें जन्म तिथि और जन्म का स्थान भी प्रमाणित हो रहा हो।

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भारत में जन्म लेने वाले लोगों के लिए दस्तावेज

यदि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है...

-स्वयं का कोई एक दस्तावेज जमा करना है।

यदि 1 जुलाई 1987 और दो दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है...

-स्वयं का कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना है।

- पिता या माता से संबंधित कोई दस्तावेज देना है।

यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है...

- स्वयं का कोई एक दस्तावेज जमा करें

- पिता और माता दोनों के दस्तावेज जमा करने होंगे

- यदि अभिभावकों में कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट एवं वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराना है।

प्रवासी भारतीयों के लिए अलग व्यवस्था

जिन मतदाताओं का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन की ओर से जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना है, जबकि यदि पंजीकरण या नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

ये 13 दस्तावेज मैपिंग के लिए मान्य होंगे

- केंद्र/ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी किया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।

- एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से भारत में जारी किया गया कोई एक पहचान पत्र या प्रमाण पत्र/अभिलेख।

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- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

- पासपोर्ट

- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र

- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

- वनाधिकार प्रमाण पत्र

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(जहां हो)

- राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर

- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

- आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025- ईआरएस/ खंड, 9 सितंबर 2025 के अनुलग्नक द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

- बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश 1 जुलाई 2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।

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