Mohammad Alam who got case ordered against Anuj Chaudhary now gets relief from High Court, anticipatory bail granted अनुज चौधरी पर केस का आदेश कराने वाले मोहम्मद आलम को अब हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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अनुज चौधरी पर केस का आदेश कराने वाले मोहम्मद आलम को अब हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

संभल हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने मोहम्मद आलम को अग्रिम जमानत दे दी है। आलम के पिता की ही अर्जी पर संभल की सीजेएम कोर्ट ने गोली चलाने वाले क्षेत्रधिकारी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज़ करने का आदेश दिया था।

Wed, 28 Jan 2026 07:48 AMYogesh Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाता
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अनुज चौधरी पर केस का आदेश कराने वाले मोहम्मद आलम को अब हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा में आरोपी युवक मोहम्मद आलम की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आलम की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने उसे 25 फरवरी तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी और राज्य से जवाबी हलफनामा मांगा है। आलम के पिता की ही अर्जी पर संभल की सीजेएम कोर्ट ने गोली चलाने वाले क्षेत्रधिकारी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज़ करने का आदेश दिया था। याची के पिता ने सीजेएम कोर्ट में तर्क दिया था कि उनका बेटा बिना किसी उकसावे के पुलिस फायरिंग का शिकार हुआ लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि आलम को पुलिसकर्मियों की गोली से कोई चोट नहीं लगी थी।

गौरतलब है कि आलम पर बीएनएस की धारा 191(3) (घातक हथियार से दंगा), 109(1) (हत्या का प्रयास), 121 (सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला) के तहत प्राथमिकी दर्ज है। उसके अधिवक्ता का कहना था कि आलम निर्दोष है और मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई।

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उन्होंने तर्क दिया कि उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता और शुरुआती प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। यह भी कहा कि घटना में याची को खुद गोली लगी और उसका इलाज हुआ था। यह भी कहा गया कि याची मामले की सुनवाई में सहयोग करेगा और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होगा। दूसरी ओर, राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने को समय मांगा। कोर्ट ने याची को 25 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है।

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अनुज पर केस के आदेश से गरमाई राजनीति

मोहम्मद आलम के पिता की अर्जी के बाद संभल की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस वालों के खिलाफ केस का आदेश दिया तो इसे लेकर राजनीति भी गरमा गई। पहले संभल के एसपी ने साफ कह दिया कि अनुज चौधरी पर केस नहीं दर्ज होगा। इसके बाद दो दिनों में ही दो बार सीजेएम बदल दिए गए। अनुज चौधरी पर केस का आदेश सीजेएम विभांशु सुधीर ने दिया था। इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश देने वाले आदित्य सिंह को सीजेएम बनाया गया। एक दिन बाद ही आदित्य सिंह की जगह दीपक कुमार जायसवाल को सीएमजेएम बना दिया गया।

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