Sambhal SSP openly supports Anuj Chaudhary said No case will be registered against him an appeal will be filed in HC अनुज चौधरी पर नहीं दर्ज होगा केस, संभल SSP खुलकर साथ आए, बोले- हाईकोर्ट में होगी अपील, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
More

अनुज चौधरी पर नहीं दर्ज होगा केस, संभल SSP खुलकर साथ आए, बोले- हाईकोर्ट में होगी अपील

संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा को लेकर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने मंगलवार को दिया है। इसे लेकर संभल एसएसपी खुलकर अनुज के पक्ष में आ गए हैं। कहा कि केस नहीं दर्ज होगा और हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

Wed, 14 Jan 2026 09:15 AMYogesh Yadav
share
अनुज चौधरी पर नहीं दर्ज होगा केस, संभल SSP खुलकर साथ आए, बोले- हाईकोर्ट में होगी अपील

संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को अदालत ने चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसे लेकर संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुलकर अपने मातहतों के साथ आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि केस नहीं दर्ज होगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अनुज चौधरी प्रमोशन पाकर इस समय फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं।

संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा में चार युवकों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी आलम (पुत्र यामीन) भी उस दिन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाल अनुज तोमर समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का मंगलवार को आदेश दिया।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:होली जुलूस में लहराया CO अनुज चौधरी का पोस्टर, युवाओं ने फोटो के लेकर किया डांस

अदालत के आदेश के बाद संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि हिंसा के दौरान जिन लोगों को गोली लगी थी, वह 32 बोर की थी और 32 बोर पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग भी जांच पूरी कर शासन को सौंप चुका है। जो कैबिनेट में पेश हो चुकी है। गोली लगने से घायल युवक के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसवालों पर FIR का आदेश, SP बोले-हाई कोर्ट में करेंगे अपील

गोली लगने से घायल युवक के परिवार यह दावा

गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी आलम के पिता की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से गुपचुप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया था। अधिवक्ता चौधरी अख्तर सादेन ने बताया कि 4 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी। 09 जनवरी 2026 को मामले की ओर से अंतिम सुनवाई हुई और मंगलवार को मामले में आदेश दिया गया। इसमें तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाल अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।