Driving without a helmet or seat belt in Prayagraj will also result in license suspension बिना हेलमेट-सीट बेल्ट अब सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड; इस जिले के डीएम ने दिए आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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बिना हेलमेट-सीट बेल्ट अब सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड; इस जिले के डीएम ने दिए आदेश

आपने अब बिना हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाया या फिर मोबाइल पर बात की तो सिर्फ चालान नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्रयागराज डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह सहमति बनी। वहीं, नियमों का कठोरता से पालन कराने का निर्देश दिया गया।

Sat, 23 May 2026 10:15 AMPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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बिना हेलमेट-सीट बेल्ट अब सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड; इस जिले के डीएम ने दिए आदेश

UP News: सड़क सुरक्षा कानून को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर आपने अब बिना हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाया या फिर मोबाइल पर बात की तो सिर्फ चालान नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा। इसकी सहमति शुक्रवार को प्रयागराज के संगम सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बनी। नियमों का कठोरता से पालन कराने का निर्देश दिया गया।

डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने मैरिज हॉल, स्कूलों और अस्पतालों में पार्किंग न होने की दशा में उन्हें नोटिस देने के लिए कहा गया। साथ ही तय हुआ कि अत्यधिक भीड़-भाड़ या जाम वाले चौक, घंटाघर, सिविल लाइंस, लल्ला चुंगी जैसे स्थानों पर टेंपो टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों व स्थानीय वेंडर को शामिल कर जाम से निजात दिलाने के लिए कार्ययोजना बनाने व वालंटियर्स के माध्यम से कार्ययोजना को एक जून से लागू कराने को कहा।

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16 स्थायी होल्डिंग्स एरिया चिह्नित

प्रयागराज शहर को जाम से मुक्त करने के लिए चिह्नित 16 स्थायी होल्डिंग्स एरिया में ही बस व ट्रक की पार्किंग कराने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में नो ई-रिक्शा जोन, नो व्हीकल जोन व पैदल जोन चिह्नित कर नो आब्स्ट्रक्शन एरिया घोषित करने के लिए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में डीसीपी (यातायात), एआरएम रोडवेज व परिवहन विभाग व टैम्पो टैक्सी यूनियन की टीम बनाई गई।

एक जून से नियम लागू करने के निर्देश

प्रस्ताव को एक जून से लागू करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, एनएच, नगर-निगम, पीडीए की ओर से निर्मित मार्गों के किनारे रेलिंग, डिवाइडर समेत अन्य सरकारी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति विशेष की ओर से क्षति पहुंचायी जाएगी तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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हाईवे किनारे के अस्पतालों की जिओ टैगिंग कराएं

डीएम मनीष वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को नेशनल हाईवे व सड़क के किनारे स्थित अस्पतालों की जिओ टैगिंग कराने और एम्बुलेंस को उन लोकेशन पर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टंटबाजी पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने नगर निगम को वेंडिंग जोन की कार्ययोजना बनाकर स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन में व्यवस्थित करने के लिए कहा है, जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त यातायात विजय आनंद, नगर मजिस्टेªट विनोद कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पीके राय, टेंपो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विनोद चंद्र दुबे, महामंत्री रमाकांत रावत समेत अन्य मौजूद रहे।

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