इस हाईवे पर अब बाइक-ऑटो या ट्रैक्टर दिखा तो 20 हजार जुर्माना, NHAI ने जारी किया आदेश
NHAI ने बागपत में 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे पर दोपहिया वाहनों, ऑटो, ट्रैक्टर और गैर-मोटर चालित वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

UP News: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हाईवे पर गीता कॉलोनी से खेकड़ा के बीच अब लोग बाइक या दोपहिया वाहनों पर यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस हिस्से में दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑटो, ट्रैक्टर और गैर मोटर चालित वाहनों को भी इस दायरे में लाया गया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। एनएचएआई अधिकारियों का कहना है यह एलिवेटिड हाईवे हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। ऐसे में धीमी गति के वाहन दौड़ने पर दुर्घटना का खतरा रहेगा।
खेकड़ा के मवीकलां से अक्षरधाम तक बना यह एलिवेटिड हाईवे दिल्ली की गीता कॉलोनी तक है। मवीकला से यह सेक्शन मंडौला, लोनी बॉर्डर, खजूरी चौक, न्यू उस्मानपुर और शास्त्री पार्क तक है। करीब 26 किलोमीटर के एलिवेटेड हिस्से में दोपहिया वाहनों के साथ ऑटो, ट्रैक्टर चलाना प्रतिबंधित कर दिया है। एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 की धारा 35 के तहत एनएचएआई को अधिकार है कि वह जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित कर सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष और चालू वर्ष में हुए हादसों का आंकलन किया गया, जिसमें अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया और ऑटो सवार लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।
बढ़ते हादसों की वजह से लगाई पाबंदी
खेकड़ा-अक्षरधाम एलिवेटिड हाईवे पर लगातार हादसे बढ़ रहे थे। गत वर्ष अगस्त माह में हाईवे बनते होते ही उस पर वाहन दौड़ने लगे। स्टंटबाजी के दौरान लोनी क्षेत्र में दो बाइक टकरा गई थी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक बागपत जनपद के रहने वाले थे। इसके बाद से लगातार इस एलिवेटिड हाईवे पर लगातार बाइक और ऑटो दुर्घटनाएं हो रही है।
20 हजार तक जुर्माना
अधिकारियों का कहना है कि एडवाइजरी जारी होते ही प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब कोई व्यक्ति बाइक व अन्य प्रतिबंधित वाहन लेकर इस पर चलता है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बागपत पुलिस की मानें तो मोटर वाहन अधिनियम के धारा 115 व 194 के तहत 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।




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