Death sentence to mother who drowned three innocent children life imprisonment to lover तीन मासूम बच्चों को डुबोकर मारने वाली मां को फांसी की सज़ा, आशिक को उम्रकैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
More

तीन मासूम बच्चों को डुबोकर मारने वाली मां को फांसी की सज़ा, आशिक को उम्रकैद

औरैया जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने तीन मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को फांसी की सजा सुनायी है। जबकि उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। ये मामला एक साल पुराना है। 

Thu, 10 July 2025 02:58 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, औरैया
share
तीन मासूम बच्चों को डुबोकर मारने वाली मां को फांसी की सज़ा, आशिक को उम्रकैद

यूपी के औरैया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने तीन मासूम बच्चों की नदी में डुबोकर हत्या कर वाली मां को गुरुवार को फांसी की सजा सुनायी है। जबकि उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय डकैती कोर्ट सैफ अहमद ने पिछले साल 27 जून को हुई इस जघन्य वारदात में प्रियंका को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी। जबकि उसके प्रेमी और चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इस वारदात में अभियोजन ने कुल छह गवाह पेश किए। जिसमें प्रियंका के हाथों बचे उसके नौ वर्षीय पुत्र सोनू को चश्मदीद गवाह बनाया गया और उसकी गवाही दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में कारगर रही।

गौरतलब है कि जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के गांव अटा बरूआ की रहने वाली प्रियंका (27) की शादी इटावा के बसरेहर निवासी अवनीश से हुई थी। जिससे चार बच्चे हैं। दो साल पहले पति अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद प्रियंका चचेरे देवर आशीष के साथ पत्नी के रूप में साथ रहने लगी थी। आशीष के कहने पर प्रियंका ने केश्मपुर में सेंगर नदी के घाट पर चारों बच्चों को नशीला पदार्थ खिला कर नदी में डुबो दिया।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:निलंबित लेखपाल ने आत्महत्या करने की कोशिश,खसरा-खतौनी के नाम पर पैसे लेने का आरोप
ये भी पढ़ें:बैखोफ बदमाशों का कारनामा, NRI इंजीनियर की मां की हत्या कर लूटे 23 लाख

सूचना पर पहुंची पुलिस ने एकमात्र जीवित बचे सोनू को बाहर निकाला जिसने नाम पता और घटनाक्रम बताया। इस पर परिजनों को सूचना दी गई। गोताखोर ने नदी से छह साल के आदित्य और चार साल के माधव के शव को बाहर निकाल लिया। जबकि डेढ़ के मंगल का शव करीब दो घंटे बाद मिला।

पुलिस ने मृतक बच्चों के चाचा मनीष की तहरीर पर प्रियंका और आशीष के खिलाफ धारा 302, 307 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई की और एक साल 13 दिन बाद अपना फैसला सुना दिया।

लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।