नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल-दर्शना
Chandauli News - फोटो-06-राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहलनारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहलनारी शक्ति

चंदौली। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल है। यह अधिनियम केवल चंदौली और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। बल्कि देशभर की महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ताकि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी की भागीदारी मिल सके। यह बातें राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते ही कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण का विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में साकार हुआ।
उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। यह उपलब्धि पार्टी की प्रतिबद्धता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14-15 प्रतिशत के आसपास है। यह उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। ऐसे में यह अधिनियम न केवल इस असंतुलन को दूर करेगा। बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी शामिल करेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ महिलाओं के लिए शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन भी आवश्यक होगा। कहा कि यह कानून आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देश की बेटियां जब महिला नेताओं को निर्णय लेते हुए देखेंगी तो उनके अंदर भी नेतृत्व करने की भावना और आत्मविश्वास विकसित होगा। यह अधिनियम नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलने का एक मजबूत आधार तैयार करेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रगतिशील और समावेशी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा।
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